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मंदसौर

दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले मामा को 10 वर्ष का कारावास

दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले मामा को 10 वर्ष का कारावास

मंदसौरMay 14, 2019 / 03:20 pm

Vikas Tiwari

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मंदसौर
गरोठ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय चतुर्वेदी ने दुष्कर्म करने वाले मुंहबोले मामा को १० साल का सश्रम कारावास और ८ हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है। ेआरोपी ने अपने राखी बंधन बहन की दो नाबालिक बालिकाओं के साथ दुष्कर्म किया था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक सीताराम पाटीदार ने बताया कि 1 फ रवरी को ग्राम बोलिया में गुजरात में मजदूरी करने गए एक व्यक्ति के यहां उसके साडू की क्रमश 14 वर्ष एवं 9 वर्ष की बालिकाएं आई थी। उस दिन दोपहर को जब दोनों लड़कियां कुएं पर पानी भरने गई थी। तो आरोपी श्यामलाल ने उन्हें बहला-फुसलाकर कपड़े दिलाने के बहाने ले गया।दोनों बालिकाएं जब काफ ी देर तक घर नहीं आई तो पुलिस थाने को सूचित किया। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों लड़कियों को शामगढ़ से आरोपी श्यामलाल के कब्जे से दस्तियाब़ लिया।पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि उनकी मां का राखी बंधन भाई श्यामलाल उन्हें ले गया था इस दौरान उसने राजस्थान के कई ग्रामों में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। न्यायालय ने 11 साक्षियों के कथन पश्चात श्यामलाल को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास तथा 8 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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80 लाख रूपए पकड़े, ट्रेजरी में जमा करवाए
मंदसौर.
शामगढ़ पुलिस ने मेलखेड़ा एचपी पेट्रोल के सामने चैकिंग में ८० रूपए एक कार से बरामद किए। पुलिस को रूपए के संबंधित कागज नहीं बताने पर पुलिस ने रूपए ट्रेजरी में जमा करवाए और एफएसटी को सूचित किया। थाानाप्रभारी संजय चौकसे ने बताया कि मेलखेड़ा चौराहा पर एचपी पेट्रोल पंप के सामने चैकिंग की जा रही थी। एक कार में लोहे की पेटी से ८० लाख रूपए निकले। संबंधितों द्वारा रूपए संबंधित कागज नहीं बताए। कार सवार व्यक्तियों को कहना था कि वे रामगंज मंडी सेंट्रल बैंक के कर्मचारी है। और ब्रांच के ८० लाख रूपए गंगधार ब्रांच में ले जा रहे थे। थानाप्रभारी चौकसे ने कहा कि रूपए संबंधित कागज अधिकारियों को बताएंगे तो रूपए लौटा दिए जाएंगे।
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