मंदसौरPublished: Jan 31, 2018 04:38:08 pm
harinath dwivedi
नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों के संबंध में मिलेगी छूट
National Lok Adalat
मंदसौर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिले में लोक अदालत का आयोजन 10 फरवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर प्रभात कुमार मिश्रा की उपस्थिति में किया जाएगा। उक्त नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिगृहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण (चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है, दिवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रिलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निराकरण हेतु रखा जाएगा। मिश्रा ने बताया कि इस लोक अदालत में मप्र पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड मंदसौर के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 10 फरवरी को आयोजित नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित प्रकरणों में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलु, समस्त कृषि 05 किलो वाट भार तक के गैर घरेलु, 10 अश्व शक्ति के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छुट दी जाएगी।
प्रिलिटिगेशन स्तर पर – कंपनी द्वारा अंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं अंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होनें की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट की जाएगी।
लिटिगेशन स्तर पर- कंपनी द्वारा अंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं अंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येक छ:माही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
प्रिलिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर पर प्रकरणों में छूट विहित शर्तों की अधीन दी जाएगी। उक्त लोक अदालत के संबंध में जानकारी एवं कठिनाई तथा किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंदसौर के कार्यालयीन समय में जिला विधिक सहायता अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है।
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