दो जांच दलों ने किया भौतिक सत्यापन
शिकायत के बाद 12 जून 2017 को जांच दल का गठन किया गया। दल ने जांच के आधार पर पाया कि रामनगर एवं जालखेडी में कोई भी शौचालय निर्मित नहीं हुआ किंतु ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर लगभग 75 शौचालय का भुगतान किया गया। जिसका जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत मंदसौर को 16 जून 2017 को भेजा गया। शिकायतकर्ता सरपंच ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा की शिकायत पर जिला पंचायत द्वारा पुन: एक जांच दल गठित किया गया। इसमें जिपं के प्रकाश गिरासे, राजेश पाटीदार, यशवंत गोठवाल को जांच दी गई। इसमें जांच दल के दो सदस्यों प्रकाश व राजेश ने मौके पर जाकर 227 शौचालयों का भौतिक सत्यापन किया। इसमें से 98 शौचालय ऐसे पाए गए जिसमें नियम विरुद्ध 11 लाख 76 हजार रुपए का भुगतान किया गया है। इसमें आरईएस के इंजीनियर चंद्रभानसिंह रघुवंशी एवं सचिव शोभाराम मेघवाल व कंप्यूटर ऑपरेटर अख्तर हुसैन की संलिप्तता होकर राशि वसूल किया जाने एवं एफआईआर के लिए मामला प्रस्तावित किया गया।
पोर्टल में बदल दिया परिवार के मुखिया का बैंक खाता
पात्र हितग्राहियों के परिवार के मुखिया का बैंक खाता कूट रचना में पंचायत दर्पण एसपीआर पोर्टल में बदला जाकर किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों की जानकारी दर्ज की गई है। पंचायत दर्पण व एसपीआर के खाते में परिवर्तन सचिव ग्राम पंचायत के अधिकारी में होकर ऑनलाइन लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से संभव होता है अत: ग्राम पंचायत सचिव द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जाकर नियम विरुद्ध हितग्राहियों के खाते में परिवर्तन कर अन्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के संबंध में नियम विरुद्ध कार्य किया गया है। उपयंत्री चंद्रभान सिंह रघुवंशी जनपद पंचायत भानपुरा द्वारा लापरवाही बरती जाकर नियम विरुद्ध शौचालयों का स्वच्छ मोबाइल ऐप के माध्यम से जिओ टैगिंग फोटो लिया जाकर भुगतान के लिए अनुशंसा की गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर अख्तर हुसैन ने पंचायत सचिव शोभाराम व उपयंत्री चंद्रभान सिंह रघुवंशी के साथ मिलीभगत कर आपराधिक षड्यंत्र कर अन्य खाते कूट रचना कर शासकीय राशि का गबन किया।
इन पर हुई कार्रवाई
टीआई भानपुरा गोपालसिंह चौहान ने बताया कि 11 लाख 76 हजार रुपए की शासकीय राशि के गबन करने के आपराधिक कृत्य के चलते मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भानपुरा तेजबहादुरसिंह पिता रामनिहोर सिंह की लेखी रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर पुलिस ने तत्कालीन सीईओ एवं उपयंत्री जनपद पंचायत भानपुरा चंद्रभानसिंह पिता बहादुर सिंह, कंप्यूटर ऑपरेटर जनपद पंचायत भानपुरा अख्तर हुसैन पिता अकलाक हुसैन, शोभाराम पिता भुवानजी मेघवाल एवं अन्य खाताधारकों पर 420, 409, 467, 468, 120 आईपीसी की धारा में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है।