मंदसौर

बकाया चुकता नहीं करने पर इस कांग्रेस नेता की संपत्ति होगी अब कुर्क

बकाया चुकता नहीं करने पर इस कांग्रेस नेता की संपत्ति होगी अब कुर्क

मंदसौरSep 21, 2018 / 01:56 pm

harinath dwivedi

बकाया चुकता नहीं करने पर इस कांग्रेस नेता की संपत्ति होगी अब कुर्क

मंदसौर.
जिला सहकारी केंद्रीय बैक से कर्ज लेने के बाद समय पर अदा नहीं करने के बाद मामले में तहसीलदार ने कांग्रेस नेता रवींद्रसिंह रांका की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए है। 28 सितबंर तक कुर्की की कार्रवाई पूरी होना है। तहसीलदार ब्रह्मस्वरुप श्रीवास्तव ने बताया कि सहकारी बैंक की बकाया राशि नहीं चुकाने के बाद में आदेश जारी किए है। इसमें जिस संपत्ति पर लोन दिया गया था। उसकी कुर्की करने के आदेश दिए है।


तहसीलदार ने बताया कि मप्र भू-राजस्व संहिता की धारा 147 (क) के तहत चल-अचल संपत्ति की कुर्की वारंट जारी किया है। और यह संपत्ति शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की सुपुर्दगी में की जाएगी। इसमें बताया कि रवींद्रसिंह पिता भेरुलाल रांका के विरुद्ध शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक नईआबादी द्वारा ऋण रुपए १५ लाख दिया था। जो राका द्वारा 31 मार्च- 2018 तक उक्त ऋण खाते में कोई राशि जमा नहंी होने से 21 मार्च तक की अवधि में यह राशि 29 लाख 33 हजार व ब्याज आदि वसूल की जाना है। यह कर्ज लेते समय संजीत रोड पर मकान/दुकान 2/एलआईजी है। इस संपत्ति पर ऋण दिया गया था। इसे कुर्क करने के निर्देश दिए है। इस आदेश के तहत 28 सितबंर तक की अवधि में उक्त संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई को पूरा किया जाना है।

 

नगर परिषद भानपुरा के सीएमओ पर लगाया 250 रुपये का जुर्माना
कलेक्टर एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी (लोक सेवा गारंटी अधिनियम) ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने नगर परिषद भानपुरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शंभूलाल शर्मा को लोक सेवा गारंटी पोर्टल पर प्राप्त आवेदन में आवेदक को समय सीमा में ऑनलाइन सेवा प्रदाय नहीं किए जाने के संबंध में लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 3 के अंतर्गत एक आवेदन पर 250 रुपये प्रति दिवस की मान से कुल 250 रुपये का जुर्माना आरोपित किए जाने का आदेश जारी किया। शंभूलाल जुर्माना राशि को चालन के द्वारा जमा करवाकर सात दिवस में कार्यालय को सूचित करें।

Copyright © 2024 Patrika Group. All Rights Reserved.