अब रात ११ बजे तक हो सकेगा उपयोग
नवरात्रि पर्व को देखते हुए जगह-जगह होने वाले आयोजनों को देखते हुए गरबा आयोजकों की मांग पर कलेक्टर ओमप्रकाश श्रीवास्तव ने मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में 1 घंटे की छूट दी है। इसमें 13 से 19 अक्टूबर तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रात: 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। यह आदेश जिले में लागू रहेगा है। २० अक्टूबर से फिर से रात 10 बजे तक ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग हो सकेगा।