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डोडाचूरा तस्कर को 10 साल की सजा व 1 लाख का जुर्माना

locationमंदसौरPublished: Oct 13, 2018 09:43:26 pm

Submitted by:

harinath dwivedi

डोडाचूरा तस्कर को 10 साल की सजा व 1 लाख का जुर्माना

patrika

डोडाचूरा तस्कर को 10 साल की सजा व 1 लाख का जुर्माना

मंदसौर.
डोडाचूरा तस्करी के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा के साथ ही 1-1 लाख की अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी नितेश कृष्णनन ने बताया कि डोडाचूरा की वाणिज्यिक से अधिक मात्रा परिवहन करने के मामले में आरोपी परशुराम उर्फ बबलू (28) पिता शिवलाल एवं वाहन मालिक वरदीचंद (44) पिता मांगीलाल को विशेष न्यायाधीश अनीष कुमार मिश्रा ने इस सजा से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 1-1 साल का अतिरिक्त कारावास आरोपियों को भुगतना पड़ेगा।
कृष्णनन ने बताया कि आरोपी परशुराम 6 जुलाई-2013 को भावगढ़ फंटा दलोदा रेल पर टेम्पो (एमपी 14 जीए 0182) मे बिना अनुज्ञप्ति से डोडाचूरा परिवहन कर रहा था। भावगढ़ थाने पर पदस्थ आरएस नागर को गश्त के दौरान लखमाखेड़ी स्थिति एडीएस ढाबे पर खड़े टेम्प्पो ट्रैक्स में डोडाचूरा की सूचना पर जांच की तो अवैध रुप से डोडाचूरा परिवहन होना सामने आया ।वाहन चालक वाहन छोड़ खेतों की तरफ भागा था। वाहन पंजीयन के आधार पर पुलिस ने वाहन मालिक वरदीचंद को गिरफ्तार किया तथा आरोपी परशुराम को भी बाद में पकड़ा। ९६९ किलो ५०० ग्राम डोडाचूरा पाया गया। दोनों आरोपियों को १०-१० साल की सजा के साथ १-१ लाख के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।


20 किलो डोडाचूरा पकड़ा
थाना नाहरगढ़ पुलिस ने 20 किलोग्राम डोड़ाचुरा के साथ राकेश (19) पिता राजकुमार निवासी खारकखुर्द थाना भिवानी जिला भिवानी हरियाणा एवं प्रेमचंद (42) पिता फकीरचंद राठौर निवासी सुंठी थाना नाहरगढ़ के गिरफ्तार किया। एसडीओपी भारतभूषण चौधरी के मार्गदर्शन में टीआई व एसआई संजीवसिंह परिहार ने टीम के साथ मिलकर मुखबीर की सुचना पर ग्राम शक्करखेड़ी सुवासरा रोड़ से आरोपी को 20 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोड़ाचुरा के साथ पकड़ा। दोनों आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

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