लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाने वाले को 6 माह का कारावास मंदसौर. न्यायालय जेएमएफसी अनिरूद्ध जैन ने लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाने वाले चालक को दोषी मानते हुए ६ माह के कारवास की सजा से दंडित किया है। अभियोजन मीडिया सदस्य अश्विन श्रीवास्तव ने बताया की कि 3 जुलाई-2014 को सुबह 7:30 बजे फरियादी कल्लु खां निवासी खिलचीपूरा मजदूरी करता है। कल्लु मजदूरी कर अरनिया से वापस घर लौट रहा था। तभी अरनिया आम रोड पर ट्रैक्टर नंबर (एमपी 14 एबी 2186) के चालक ने लापरवाही पूर्वक तेज गती से ट्र्रैक्टर चलाकर कल्लु खां को टक्कर मारी दी। इससे वह नीचे गिर गया और घायल हो गया। कोतवाली पुलिस ने मामले में ट्रैक्टर चालक पर प्रकरण दर्ज किया था। अभियोजन के द्वारा रखे गए तर्को से सहमत होकर न्यायाधीश जैन ने आरोपी ट्रैक्टर चालक खुर्शीद शाह को लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाने का दोषी पाते हूए 6 माह कारावास व 3000 रुपए जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन का संचालन एडीपीओ भुरालाल बास्कले द्वारा किया गया।