नपाध्यक्ष उपचुनाव की याचिका पर हुई सुनवाई शुरु
मंदसौरPublished: Jul 21, 2019 12:19:12 pm
नपाध्यक्ष उपचुनाव की याचिका पर हुई सुनवाई शुरु
नपाध्यक्ष उपचुनाव की याचिका पर हुई सुनवाई शुरु
मंदसौर.
नपाध्यक्ष अध्यक्ष की खाली कुर्सी पर उपचुनाव नहीं कराने और ६ माह की अवधि बीत जाने के बाद भी कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नहीं करने के बाद अब मामला हाईकोर्ट में चला गया है। भाजपा पार्षद राम कोटवानी द्वारा लगाई याचिका पर मंगलवार से सुनवाई शुरु हो गई। मंगलवार को वकीलो की हड़ताल थी। ऐसे में पार्षद कोटवानी ने कोर्ट के सामने अपनी बात खुद रखने की बात कही। इस पर कोर्ट ने स्वीकार किया तो उन्होंने अपनी याचिका को लेकर कोर्ट के सामने अपनी बात खुद रखी। कोटवानी ने बताया कि मामले में कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग, मप्र सरकार, नगरीय प्रशासन विभाग के कमीश्नर, कलेक्टर, सीएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।
कोटवानी ने बताया कि हाईकोर्ट ने नपाध्यक्ष के उपचुनाव सरकार द्वारा नहीं कराए जाने को लेकर लगाई याचिका स्वीकार कर ली गई। इस मामले में कोर्ट के सामने खुद बात रखी। बताया कि ३० दिसबंर-२०१६ को नपा के चुनाव हुए थे। इसके बाद १३ मार्च -२०१७ को नोटिफिकेशन हुआ था। १७ जनवरी-२०१९ को नपाध्यक्ष की हत्या हुई थी। इसके बाद से अब ६ माह का समय पूरा हो गया है। अब तक राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव को लेकर कोई प्रक्रिया शुरु नहीं की। जबकि एक्ट अनुसार उपचुनाव ६ माह में होना चाहिए। इसके अलावा एक अन्य धारा में सरकार निर्वाचित पार्षदों में किसी को भी कार्यकारी अध्यक्ष बना सकती है। सरकार ने वह भी नहीं किया। डिप्टी कलेक्टर को वित्तीय अधिकार देकर बैठाया वह भी नियम विरुद्ध है। इन बिंदुओं को रखने के बाद न्यायाधीश ने नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।