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मतगणना के दौरान शांति भंग ना हो, इसीलिए एंजेट्स से भरवाएं जाएंगे बॉन्ड

locationमंदसौरPublished: Dec 08, 2018 07:36:15 pm

Submitted by:

harinath dwivedi

मतगणना के दौरान शांति भंग ना हो, इसीलिए एंजेट्स से भरवाएं जाएंगे बॉन्ड

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मतगणना के दौरान शांति भंग ना हो, इसीलिए एंजेट्स से भरवाएं जाएंगे बॉन्ड

मंदसौर । मतगणना के दौरान इस बार राजनीतिक दलों के एजेंट्स काउंटिंग हॉल में मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। आरओ व एआरओ को छोडक़र मतगणना कक्ष में मोबाइल के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही एजेंट्स (अभिकर्ताओं) से शांति भंग नहीं करने संबंधित बॉन्ड भी भरवाए जाएंगे।
विधानसभावार होंगे अलग-अलग रंग
प्रदेश सहित जिले में 11 दिसंबर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। जिले की चारो विधानसभा की मतगणना पीजी कॉलेज में होगी। प्रत्येक प्रत्याशी की ओर से 16 एजेंट्स मतगणना के दौरान उपस्थित हो सकेंगे। इसके लिए प्रत्याशी या पार्टी की ओर से उक्त 16 कार्यकर्ताओं के नाम मतगणना के तीन दिन पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय को देना होंगे। साथ ही मतगणना कक्ष में मोबाइल ले जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई एजेंट मोबाइल लेकर आता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में एजेंट्स को अपना मोबाइल केंद्र के बाहर ही छोडऩा होगा। जानकारी अनुसार मतगणना व्यवस्था के लिए विधानसभावार अलग- अलग रंगों के उपयोग का भी निर्णय लिया गया है। प्रत्येक विधानसभा को अलग रंग दिया जाएगा। इनके कर्मचारी भी उसी रंग की जैकेट पहने होंगे, जो इवीएम को लाने- ले जाने का कार्य करेंगे। एक विधानसभा के लिए 14 कर्मचारी व एक लीडर की टीम रहेगी, जो स्ट्रांग रूम से मतगणना कक्ष तक मशीनों को लाने- ले जाने का कार्य करेंगे।
मतगणना हॉल में नहीं जा सकेंगे एजेंट्स
मतगणना को लेकर गतदिवस भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंस ली है। उन्होंने कहा कि मतगणना की पूरी प्रक्रिया में सतर्कता बरतते हुए संपन्न किया जाए। चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक मतगणना हॉल में मतगणना टेबल के लिए बैरिकेड्स जालीनुमा लगाए जाने चाहिए ताकि मतगणना अभिकर्ता को कंट्रोल यूनिट को हैंडल करने से रिटर्निंग ऑफिसर रोक सके। साथ ही मतगणना अभिकर्ता को मतगणना टेबल पर सम्पूर्ण मतगणना प्रक्रिया देखने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं दी जाना चाहिए। मतगणना हॉल में कोई भी अभ्यर्थी या उनके गणना एजेन्ट प्रतिबंधित रहेंगे, वे केवल रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल तक आ सकते हैं। प्रत्येक मतगणना केंद्र में 14 टेबल के सथ एक टेबल मतपत्रों की गिनती के लिए लगाई जाएगी। ऐसे में मतगणना के 18 – 19 राउंड होने की संभावना है।
चुनाव खर्च की जानकारी नहीं देने पर दर्ज होगा प्रकरण
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अंतर्गत चुनाव लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए निर्वाचन व्यय के लेखे को संधारित किया जाना अनिवार्य है। मतदान दिवस से पूर्व किए गए निर्वाचन व्यय की जांच के लिए निर्वाचन व्यय प्रेक्षक को निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। समय में प्रस्तुत नहीं करने पर नोटिस दिया जाता है। नोटिस दिए जाने के बाद भी यदि कोई लेखा प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता 18 6 0 की धारा 171 अनुसार प्रकरण दर्ज कराया जाता है। प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभा निर्वाचन में चुनाव लड़ रहे प्रदेश के 2 हजार 8 99 उम्मीदवारों में से ५३२ उम्मीदवारों को समय पर लेखा जमा नहीं करने के कारण नोटिस जारी किए गए है। इनमें से 27 उम्मीदवारों के विरुद्ध आरपी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कराए गए हैं।

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