भंग हो जाएगी मंडी समितियां, प्रशासक देखेंगे कार्य
मंदसौर•Jan 02, 2019 / 04:48 pm•
harinath dwivedi
भंग हो जाएगी मंडी समितियां, प्रशासक देखेंगे कार्य
मंदसौर । मंडी समितियों के कार्यकाल का अंतिम दिन ६ जनवरी को पूरा होने जा रहा है। हालंाकि जो समितियंा वर्तमान में कार्यरत है। उनका यह कार्यकाल पांच साल की बजाए इस बार ६ साल का हो गया है। कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में सरकार ने दो बार ६-६ माह का कार्यकाल बढ़ाया। इस तरह इनका एक साल का कार्यकाल बढ़ गया। लेकिन अब नहीं बढ़ सकता है। ऐसे स्थिति में जिले की सभी मंडियों में समितियों ६ जनवरी को भंग हो जाएगी। नई सरकार आने के साथ ही मंडी की समितियां भंग हो जाएगी। अब सरकार को मंडियों के चुनाव कराने होगें। तब तक मंडियों की व्यवस्था प्रशासको के हाथ में रहेगी। और मंडी से एक तरह से अगले चुनाव होने तक की स्थिति में राजनीतिक पूरी तरह से बाहर हो जाएगी।
दो बार सरकार ने बढ़ाए कार्यकाल
पूर्वकी भाजपा सरकार ने मंडी चुनाव कराने की बजाए मंडी समितियों के दो बार ६-६ माह के लिए कार्यकाल को बढ़ाया था। समिति के पांच साल के कार्यकाल पूरा होने की स्थिति में सरकार ने उस समय भी चुनाव के बजाए कार्यकाल को बढ़ाया था। इसके बाद विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण दूसरी बार फिर से ६ माह के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया था। मंडी एक्ट में शासन दो बार ही कार्यकाल बढ़ा सकती है। ऐसे में अब कार्यकाल बढ़ नहीं सकता।ऐसी स्थिति में ६ जनवरी को समितियों का समय पूरा होते ही यहां की व्यवस्थाएं प्रशासन के हाथ में आ जाएगी।
जिले की सभी मंडियों में एक साथ भंग होगी समितियां
मंदसौर के अलावा दलोदा, पिपलियामंडी सहित सुवासरा, शामगढ़, बोलिया, भानपुरा, सीतामऊ और गरोठ, मल्हारगढ़ क्षेत्रमें कृषि उपज मंडियों में वर्तमान में कार्यरत मंडी समितियां एक साथ भंग होगी। ६ जनवरी को अंतिम दिन के बाद सभी मंडियों की समितियां स्वत: ही भंग हो जाएगी और सभी जगहों पर कमान प्रशासक के हाथ में होगी। इसमें उपमंडियों में तहसीलदार और मुख्य मंडियों में एसडीएम इस व्यवस्था को देखेंगे। मंडी समितियों के कार्यकाल के चल रहे अंतिम चरण के कारण अब मंडियों में समितियों के विदाईसमारोह तक की तैयारियों पर चर्चाओं का दौर शुरु हो चुका है।
६ तक है कार्यकाल
मंडी समिति का कार्यकाल 6 जनवरी तक का है। इसके बाद मंडी के चुनाव होने तक प्रशासक बैठेंगे। पूर्व में सरकार ने दो बार 6-6 माह का कार्यकाल बढ़ाया है। एक्ट में दो बार ही कार्यकाल बढ़ाने का प्रावधान है। जिले की सभी मंडियों में मंडी समिति का एकसाथ कार्यकाल खत्म होगा।-ओपी शर्मा, मंडी सचिव
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