मंदसौरPublished: Feb 06, 2019 07:14:45 pm
Jagdish Vasuniya
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा
मंदसौर । नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को 10 साल की सजा व 5 हजार रुपए के अर्थदंडकी सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश निशा गुप्ता ने आरोपी रामनिवास निवासी सिंदपन को सजा सुनाई है। उप संचालक अभियोजन बापुसिंह ठाकुर ने बताया कि १ मार्च- 2016 को नाबालिक के पिता ने नारायणगढ थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि नाबालिग पुत्री को गांव का रामनिवास 29 फरवरी-2016 को बहला कर ले गया। और ढूंढने के बाद भी पता नहीं चला।इस पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। पुलिस ने नाबालिग को भीलवाडा राजस्थान से आरोपी रामनिवास के कब्जे से नाबालिग को छुड़वाया। न्यायालय में आए साक्ष्य में रामनिवास को दुष्कर्म के दोषी पाया। इस पर अलग-अलग धाराओं में उसे 10 साल की सजा व ५ हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
लापरवाही पूर्वक बस चालाकर टक्कर मारने पर 7 दिन का कारावास
मंदसौर.लापरवाही पूर्वक बस चलाकर टक्कर मारने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 7 दिन के कारावास की सजा सुनाई है।न्यायालय जेएमएफसी सीतामऊ द्वारा आरोपी बस चालक तेजसिंह निवासी महुवा व राजेश निवासी शामगढ को दोषी पाते हूए 7-7 दिन के कारावास व 1000-1000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।जानकारी के अनुसार 8 दिसबंर- 2018 को करीब 11:30 बजे हनुमान मंदिर के सामने आम रोड गांव सूरजनी पर वाहन (एमपी 14 टीबी2029) को लापरवाही पूर्वक चलाकर सामने रोड से आ रहे राहुल ओर अनवर को टक्कर मार दी। इससे राहुल ओर अनवर नीचे गिर गए। टक्कर लगने से अनवर को चोंट र्आ। अनवर की रिपोर्टपर सीतामऊ थाने पर मामला दर्ज हुआ।मामले में जेएमएफसी वीरेंद्र जोशी द्वारा आरेाप बस चालक तेजसिंह को लापरवाही पूर्वक बस चलाने का दोषी मानते हूए ओर बिना बीमा के बस चलवाने का राजेश को दोषी मानते हूए 7-7 दिन का कारावास व 1000-1000 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजन संचालन सुनील परमार ने किया।
नाबालिग से छेडछाड के आरोपी को 2 साल की सजा
मंदसौर.नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में बुधवार को न्यायालय ने आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश निशा गुप्ता द्वारा आरोपी राधेश्याम यादव निवासी राजाखेडी को नाबालिग के साथ छेडछाड करने का दोषी मानते हूए पर 2 वर्ष का कारावास एवं 4000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
उपसंचालक अभियोजन बापुसिंह ठाकुर ने बताया कि आरोपी राधेश्याम नाबालिग को स्कुल जाते समय उसके आगे.पीछे अपनी बाईक ले जाकर अश्लील हरकत करता है और उसे बाईक पर बैठने को बोलता रहता है। नाबालिग ने जानकारी अपने माता-पिता को दी और उनके साथ वह भावगढ थाना पहुंची। जहां रिपोर्ट दर्जकरवाई।इस पर पुलिस ने राधेश्याम पर मामला दर्ज किया। न्यायालय ने विवेचना के दौरान आरोपी को दोषी मानने हुए सजा से दंडित किया।