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लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक

locationमंदसौरPublished: Mar 19, 2019 09:39:48 pm

Submitted by:

Jagdish Vasuniya

लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक

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लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने ली बैठक

मंदसौर । लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में मंगलवार को कलेक्टर धनराजू एस कलेक्टर भवन में बैठक ली। लोकसभा निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाऐं समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए।
बैठक के दौरान सभी आरओ को निर्देश देते हुए कहा कि विधानसभा स्तर कि वाहन परमिशन की अनुमति आरओ स्तर से जारी होगी। विधानसभा क्षेत्र के बाहर की अनुमति आरओ स्तर से जारी होगी। वीडियो वेन की अनुमति डीईओ द्वारा जारी होगी। इसके साथ ही रैली, सभा, हेलीपैड आदि की अनुमतिया आरओ स्तर से जारी होगी। बैठक के दौरान कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत आदित्य सिंह, एडीएम अनिल डामोर, सभी आरओ, निर्वाचन नोडल अधिकारी, निर्वाचन से जुड़े अधिकारी मौजूद थे।
बैठक के दौरान कहा कि सर्विस वोटर का ई रोल आरओ अपलोड करेंगे। वीवीपीएटी मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन डीईओ स्तर पर होगा एवं द्वितीय रेंडमाइजेशन आरओ स्तर से होगा। प्रशिक्षण के दौरान पोस्टल बैलट के लिए फॉर्म 12 भरने की आवश्यक जानकारी दी। निर्वाचन विज्ञापन के लिए प्रिंट किए जाने वाले पेंपलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अन्य डॉक्यूमेंट में प्रकाशक और मुद्रक का नाम एवं पता अंकित होना अनिवार्य है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया राजनीतिक विज्ञापनों को बिना प्रमाणीकरण के प्रकाशित नहीं कर सकती है। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान किसी भी केबल ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में उपकरण जप्त करने के लिए प्रदान करती है। प्रिंट मीडिया को मतदान के 48 घंटे पूर्व विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति से प्रमाणन की आवश्यकता होगी। बिना प्रमाणन के प्रिंट मीडिया विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकता है। इसके साथ ही प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के लिए अभ्यर्थी की अनुमति है तो निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा यदि सहमति नहीं है तो 171 आईपीसी के तहत प्रकाशक के विरुद्ध अभियोजन किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 भ् के अनुसार चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी की अनुमति के बिना विज्ञापनों पर किया जाने वाले व्यय निषेध है।

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