फर्जी दस्तावेज देकर इन्होंने ले लिया 2.80 लाख का ऋण, अब भुगतना पड़ेगी यह सजा
19 साक्षियों के हुए कथन

मंदसौर । चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश एके मंसुरी द्वारा बैंक में फर्जी दस्तावेज पेश कर ऋण लेने के मामले में पटवारी सहित एक अन्य आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। लोक अभियोजक प्रफुल्ल यजुर्वेदी ने बताया कि 2 नवबंर 2017 को नानालाल जाट निवासी खण्डेरियाकाचर ने पुलिस थाना नाहरगढ़ पर रिपोर्ट की थी कि स्टेट बैंक ऑफ़ इन्दौर शाखा नाहरगढ़ से उसके द्वारा कभी भी कोई ऋण प्राप्त नहीं किया गया किन्तु उसके नाम का उपयोग करते हुए किसी फर्जी व्यक्ति द्वारा ऋण प्रकरण पर अपने आपको नानालाल बताते हुए स्वयं का फोटो चस्पा कर बैंक से पाईप लाईन व थ्रेशर मशीन के लिए 2लाख ८० हजार रूपए का ऋण लिया। प्रकरण में विवेचना अधिकारी ने बैंक से ऋण प्रकरण सम्बन्धित दस्तावेज, नानालाल की असल ऋण पुस्तिका जप्त की तथा अनुसंधान में यह पाया कि आपराधिक षडय़ंत्रपूर्वक नानालाल के नाम से फर्जी प्रमाणपत्र, ऋणपुस्तिका आदि तैयार कर बैंक से ऋण निकाल लिया तथा नानालाल के नकली हस्ताक्षर भी किए गए।
19 साक्षियों के हुए कथन
प्रकरण में अभियोजन द्वारा राज्य हस्तलेख परीक्षक सहित 19 साक्षियों के कथन कराए तथा 6 4 दस्तावेज प्रदर्शित कराएं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के विवेचन के आधार पर न्यायाधीश एके मंसुरी द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि आरोपी बालमुकुन्द ने स्टेट बैंक ऑफ़ इन्दौर शाखा नाहरगढ़ में नानालाल पिता माँगीलाल जाट बनकर फर्जी कागजात प्रस्तुत कर 2 लाख ८० हजार रूपए का ऋण प्राप्त किया तथा आरोपी नागेश्वर सांवरा ने ग्राम पंचायत के पटवारी होते हुए आरोपी बालमुकुन्द को नानालाल जाट के नाम से ऋण प्राप्त करने के लिए नानालाल की ऋण पुस्तिका की कूटरचना की व असली के रूप में ऋण प्राप्त करने के लिए सहयोग कर आपराधिक षडय़ंत्र किया। उन्होंने बातया कि आरोपी बालमुकुन्द सूर्यवंशी निवासी ग्राम झावल तथा पटवारी नागेश्वर सांवरा निवासी महुआ को 420 भादवि के अपराध में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास तथा धारा 46 8 , 471 भादवि के अपराध में तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल ५-५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया।
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