हत्या के आरोप में छह लोगों को आजीवन कारावास एवं दूसरे पक्ष के चार लोगों को दो-दो
वर्ष का सश्रम कारावास
मंदसौरPublished: Sep 06, 2019 11:52:20 am
हत्या के आरोप में छह लोगों को आजीवन कारावास एवं दूसरे पक्ष के चार लोगों को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास
मंदसौर
गरेाठ अपर सत्र न्यायाधीश संजय चतुर्वेदी द्वारा आठ वर्ष पूर्व ग्राम जूनापानी मेंं दो पक्षों में हुए झगड़े मेंं हत्या के आरोप में एक पक्ष के छह लोगों को आजीवन कारावास एवं दूसरे पक्ष के चार लोगोंं को मारपीट के आरोप में दो-दो साल का सश्रम कारावास से दंडित किया। अपर लोक अभियोजक रमेश गामड़ ने बताया कि २७ सितबंर २०११ को जूनापानी में एक पक्ष जिसमें भगवान ङ्क्षसह, तुफान ङ्क्षसह, अंतरङ्क्षसह, मदन ङ्क्षसह, शंभूसिंह तथा कुशाल ङ्क्षसह ने लाठी और पराडी से तथा दूसरे पक्ष के उमराव सिंह, चैनङ्क्षसह, डूंगरङ्क्षसह, अर्जुनङ्क्षसह, ने लाठी एवं कलपे से एक-दूसरे को मारपीट की। दोनों पक्षों के मध्य हुए झगड़े में एक पक्ष के शिवङ्क्षसह को गंभीर चोट आई थी। जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं अर्जुनङ्क्षसह और डूंगरसिंह भी घायल हो गए थे। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर एक-दूसरे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा एक पक्ष के भगवान ङ्क्षसह, तुफान सिंह, अंतरङ्क्षसह, मदनङ्क्षसह, शंभू ङ्क्षसह और कुशाल ङ्क्षसह को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया और दूसरे पक्ष के उमराव ङ्क्षसह, चैनङ्क्षसह, डूंगरसिंह और अर्जुनङ्क्षसह को मारपीट के आरोप में दो-दो वर्ष व अर्थदंड से दंडित किया।