जिले के दो मिलावटियों पर जुर्माना
मंदसौरPublished: Aug 29, 2019 12:54:13 pm
जिले के दो मिलावटियों पर जुर्माना
मंदसौर।
अभिहित अधिकारी के पॉवर सीएमएचओ से ले लेने पर जिले में करीब एक माह से खाद्य विभाग की कार्रवाई बंद पड़ी हुई थी। जिसके बाद कलेक्टर मनोज पुष्प ने खाद्य विभाग को निर्देश दिए है। उसके बाद खाद्य विभाग के द्वारा बुधवार को दो स्थानों पर कार्रवाई करते हुए सेंपल लिए है। वहीं दो नमूने फेल होने के मामले में संबंधितों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है।
खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी कमलेश जमरा ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर 28 अगस्त को नगर के जग्गाखेड़ी इंडस्ट्रीयल ऐरिया मंदसौर स्थित पवन श्री फुड प्रालि का निरीक्षण किया। जहां पर दूध का संग्रहण किया जाता है। उक्त स्थान से गाय का दूध तथा बीपीएल चैराहा स्थित सतगुरू बेकरी से कैक का नमूना जांच के लिए लिया गया। श्री जमरा ने बताया कि सेम्पलों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। जांच रिपोर्ट आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मिलावट आई सामने, किया जुर्माना
जमरा ने बताया कि 6 दिसम्बर 2018 को पुरानी मंडी स्थित भारती इंटरप्राइजेस से पोस्टमेन मुंगफली तेल का नमूना लिया गया था। जिसकी जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया। जिसका प्ररकण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया थाए जहां से आदेश होने पर उक्त फर्म पर 50 हजार रूपए तथ अन्य दो सह आरोपियों पर एक लाख पचास हजार रूपये का जुर्माना किया गया है।
जमरा ने बताया कि इसी प्रकार 24 मई 2018 को सत्कार गली सीतामउ स्थित अशोक मावा भंडार से मावा का नमूना लिया गया था। जिसकी जांच रिपोर्ट में उक्त नमूना अवमानक पाया गया। जिसका प्ररकण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जहां से आदेश होने पर उक्त फर्म पर एक लाख रूपए का जुर्माना किया गया है। उक्त जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों से भू-राजस्व बकाया के रूप में जुर्माना वसूल किया जाएगा।