सीएमओ के चेक को किसने रुकवाया …पढ़े यहां
मंदसौरPublished: Sep 13, 2019 11:57:45 am
सीएमओ के चेक को किसने रुकवाया …पढ़े यहां
मंदसौर.
नगर पालिका में अध्यक्ष और सीएमओ की कुर्सी के लिए चल रही कसरत गुरुवार को भी जारी रही। अध्यक्ष के लिए उपचुनाव को लेकर बीजेपी पार्षद द्वारा लगाई कोर्ट की अवमानना के मामले में १६ को सुनवाई होना है। वहीं सीएमओ के रुप में सविताप्रधान ने अध्यक्ष की काम को लेकर हरी झंडी मिलने के बाद काम शुरु कर दिया लेकिन आरपी मिश्रा भी नपा पहुंचे। वह एई जीएल गुप्ता के कक्ष में बैठे रहे। दरअसल, नपा को कानूनी राय में अभिमत मिला था कि दैनिक कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए मिश्रा की सूचना को लंबित रखते हुए पूर्ववत व्यवस्था रखी जाए। साथ ही प्रधान ने भी पत्र अध्यक्ष को देते हुए कहा कि वह तो शासन के आदेश से आई है और उनके लिए कोई आदेश नहीं है। ऐसे में वह सीएमओ के रुप में यहां है। इस पर अध्यक्ष ने उन्हें नपा में जरुरी कामों को करने के लिए परमिट किया तो उन्होंने काम संभाला। वहीं मिश्रा ने नपाध्यक्ष व सीएमओ को कोर्ट के स्टे आदेश की अवमानना को लेकर दोनों को चि_ी भेजी और मिश्रा ने कहा कि वह अब कोर्ट में अवमानना की याचिका लगाएंगे।
इसलिए प्रधान को काम के लिए किया परमिट
मिश्रा के स्टे के बाद दो सीएमओ में उलझी नपा से असमंजस्य की स्थिति बन गई। ऐसे में नपाध्यक्ष ने मौखिक रुप से दोनों सीएमओ को काम करने से मना कर दिया था। पहले कानूनी फिर शासन से अभिमत मांगा था। काूननी अभिमत में बताया कि मिश्रा की सूचना को लंबित रखते हुए वर्तमान में इस मामले के निराकरण होने तक की स्थिति को वर्तमान स्थिति को यथावत रखा जाए। जिससे की नपा के दैनिक कार्य लंबित न हो। वहीं सीएमओ प्रधान ने भी नपाध्यक्ष हनीफ शेख को पत्र दिया। इसमें लिखा कि शासन के आदेश से उन्होंने यहां ज्वाइन किया। उनके लिए कोई आदेश नहीं है। ऐसी स्थिति में वह यहां की सीएमओ है। कानूनी राय और प्रधान के पत्र के आधार पर नपाध्यक्ष ने उन्हें दैनिक जरुरतों के काम के लिए परमिट किया। इस पर गुरुवार से प्रधान ने सीएमओ के रुप में काम शुरु किया है। वहीं मिश्रा नपा पहुंचे थे और वह एई जीएल गुप्ता के कक्ष में बैठे थे।
१६ को अध्यक्ष उपचुनाव मामले की सुनवाई
बीजेपी पार्षद राम कोटवानी द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना को लेकर लगाई गई याचिका की सुचनवाई १६ सितंबर को होगी। इसमें याचिका की सुनवाई के बाद आगे की कार्रवाई शुरु होगी। नपा एक्ट के अनुसार सीट रिक्त होने की स्थिति में ६ माह की अवधि में उपचुनाव कराना होते है। जनवरी में नपाध्यक्ष की हत्या हुई थी। इसके बाद ८ माह बीत गए अब तक उपचुनाव को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। ऐसे में उपचुनाव कराने को लेकर बीजेपी पार्षद हाईकोर्ट में गए है।
अवमानना की याचिका लगाऊंगा
हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्टे दिया। नपाध्यक्ष व सीएमओ सविताप्रधान को पत्र दिया है। इसमें काम से रोकने को लेकर कोर्ट की अवमानना की बात कही है। कोर्ट के स्टे आदेश की अवमानना को लेकर कोर्ट में याचिका लगाऊंगा। -आरपी मिश्रा, सीएमओ
प्रधान ने शुरु किया कार्य
प्रधान ने पत्र दिया है। इसमें कहा कि शासन के आदेश पर यहां ज्वांइन किया है। स्टे या शासन का कोई पत्र या जानकारी मेरे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में वह वर्तमान में यहां की सीएमओ है। उनके लिए कोई निर्देश नहीं आए है। इस आधार पर उन्हें काम के लिए परमिट किया है। मामले में शासन को पत्र भी लिखा है। अभी वहां से कोई अभिमत आया नहीं है।-हनीफ शेख, नपाध्यक्ष
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