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खबर का असर: हवन करते ही हाथ जले, घर में रखे सोने पर GST नहीं

Published: Jul 14, 2017 08:48:00 pm

Submitted by:

ashutosh tiwari

पत्रिका डॉट कॉम की खबर पर संज्ञान लेते हुए वित्त मंत्रालय ने इस बात का ऐलान किया है कि, पुराने गहने बेचकर नया गहना बनवाने या फिर पैसा लेने पर किसी तरह की जीएसटी नहीं लगाई जाएगी।

home gold

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नई दिल्ली। पत्रिका डॉट कॉम की खबर का एकबार फिर बड़ा असर हुआ है। सरकार अपने उस फैसले से पीछे हट गई है, जिसमें पुराना सोना या ज्वेलरी को बेचे जाने पर जीएसटी लगाने की बात कही गई थी। यानि अगर अब आप घर में पड़ा पुराना सोना या ज्वेलरी बेचने जाएंगे तो आपको किसी तरह की जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। वित्त मंत्रालय ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है।

गुरुवार ही प्रकाशित हुई थी खबर
गुरुवार को पत्रिका डॉट कॉम ने घर का सोना बेचने पर लगेगा 3% GST नामक शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। खबर पर देश की जनता ने सरकार के फैसले का विरोध किया था। जिसमें जीएसटी लागू होने के बाद से पुराने जेवर या सोना-चांदी बेचने पर भी तीन फीसदी जीएसटी ग्राहकों से वसूले जाने की बात कही गई थी। बुधवार को जीएसटी लगाने वाले फैसले को लेकर राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बकायदा उदारण देकर समझाया था।


कुछ ही घंटों में हुआ खबर का असर
गुरुवार को ही वित्त मंत्रालय ने पत्रिका डॉट कॉम की खबर पर संज्ञान लेते हुए इस बात का ऐलान कर दिया कि, पुराने गहने बेचकर नया गहना बनवाने या फिर पैसा लेने पर किसी तरह की जीएसटी नहीं लगाई जाएगी। इस संबंध में गुरुवार रात वित्त मंत्रालय से ऑफिशियल ट्विटर से ट्वीट कर इसपर सफाई दी गई और फैसला वापस लिया गया।

सिर्फ आम आदमी को मिलेगी छूट
फिलहाल इस छूट का का फायदा सिर्फ उपभोक्ता को ही मिले न कि किसी व्यापारी को, इसलिए एक प्रावधान लगा दिया है। जिसके अनुसार गोल्ड बेचने वाला व्यक्ति अगर व्यवसायी है और रजिस्टर्ड दुकान पर गोल्ड बेचने गया है तो यहां रिवर्स चार्ज लागू होगा। यानि इसका फायदा सिर्फ आम आदमी को ही मिलने वाला है।

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