scriptगुजरात हाईकोर्ट से एस्सार स्टील को झटका | Gujrat HC verdict on Essar steel's plea | Patrika News

गुजरात हाईकोर्ट से एस्सार स्टील को झटका

Published: Jul 17, 2017 04:44:00 pm

Submitted by:

manish ranjan

एनपीए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने एस्सार स्टील को झटका दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा बैड लोन्स पर किए जा रहे एक्शन के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Essar steel

Essar steel

नई दिल्ली. एनपीए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने एस्सार स्टील को झटका दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा बैड लोन्स पर किए जा रहे एक्शन के खिलाफ दायर याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। एस्सार स्टील ने आरबीआई के 13 जून के उस सर्कुलर के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें बैंकों को स्टील कंपनी के अलावा 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज वाली 11 अन्य कंपनियों के खिलाफ दिवालिया और बैंकरप्सी कोड के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे।


गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम उपाय के तौर पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एस्साल स्टील के खिलाफ इन्सॉल्वेंसी की कार्रवाई पर स्टे लगा दिया था। एस्सार स्टील ने कोर्ट में दलील दी थी कि आदेश अनुचित है, क्योंकि कंपनी लोन रिस्ट्रक्चरिंग की एडवांस स्टेज में है। कंपनी ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया था कि उसके साथ बाकि 11 कंपनियों की तरह व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, जो अब बंद हो चुकी है। क्योकिं एस्सार स्टील का सालाना टर्नओवर 20 हजार करोड़ रुपए का है। 


एनपीए की रिकवरी तेज

एनडीए सरकार ने पिछले कुछ महीनों से एनपीए से निपटने के लिए सशक्त कदम उठाने शुरु कर दिए हैं। एस्सार स्टील ने आरबीआई पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले से आरबीआई और एस्सार स्टील को लोन देने वाले बैंकों का पक्ष मजबूत हुआ है। एस्सार स्टील बैंकों का करीब 40,000 करोड़ रुपये का लोन नहीं चुका पाया है।

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