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आधार-पैन कार्ड लिंक की डेडलाइन चार महीने बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकते हैं लिंक

locationनई दिल्लीPublished: Aug 31, 2017 05:47:00 pm

Submitted by:

manish ranjan

यदि अपने आधार-पैन कार्ड को लिंक नहीं करते है तो अपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता हैं।

pan Adhar

 नई दिल्ली। पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की तारीख चार महीने बढ़ा दी गई है। अब आप 31 दिसंबर तक आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। यदि अपने आधार-पैन कार्ड को लिंक नहीं करते है तो अपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता हैं। मसलन आपका इनकम टैक्स प्रोसेस नहीं हो पाएगा। आधार कार्ड अभी रसोई गैस से लेकर मोबाइल नंबर तक लेने के लिए एक जरूरी दस्तावेज हैं। सरकार ने इनकम टैक्स भरने के लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया हैं।

लोगों ने ली राहत की सांस

 इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 एए(2) के तहत यदि आपके पास एक जुलाई तक पैन कार्ड है तो आपको इसे अपने आधार कार्ड से लिंक करना होगा। सरकार ने इसकी तारीख 31 दिसबंर तक बढ़ा दी है। इससे आम लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली है। हम आपको ऐसे तीन तरीकों के बारे में बताते है जिससे आप आपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

 

ऑनलाइन

आप महज तीन स्टेप में ही ऑनलाइन अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं।

1. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करें।
2. लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करें।
3. अपने डिटेल्स भरकर अपने सबमिट करें।
यहां पर लिंक करने के लिए आपको पैन और आधार के लिए सबमिट किए हुए डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से मैच होना चाहिए। ऐसा न होने पर आपका लिंंकिंग प्रोसेस सफल नहीं हो पाएगा।

एसएमएस के द्वारा

आपका जो नंबर आधार कार्ड के लिए रजिस्टर्ड है, उस नंबर से आप पैन-आधार कार्ड लिंक के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।

 

मैन्यूअल तरीके से

इसके लिए आपको अपने नजदीकी आधार वेरिफिकेशन सेंटर जाकर एक फॉर्म लेना होगा। इस फॉर्म मे आपको अपने पैन और आधार नंबर भरकर अपना साईन करना होगा। इसके साथ ही आपको एक और साईन्ड घोषण पत्र देना होगा की जिसमें ये लिखा होगा की आपके द्वारा दिया गया आधार नंबर एक से ज्यादा पैन कार्ड से लिंक करन के लिए नहीं दिया हैं। इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ समय लग सकता हैं।

 

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