scriptसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा सहित पांच को सात वर्ष की सजा, जानिए मामला | Five years jail sentence for former jila adhyaksh Samajwadi Party | Patrika News

सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा सहित पांच को सात वर्ष की सजा, जानिए मामला

locationमथुराPublished: Apr 20, 2019 07:34:36 pm

न्यायालय ने सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गुरुदेव शर्मा सहित पांच लोगों को सात साल की सजा सुनाई है।

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सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा सहित पांच को सात वर्ष की सजा, जानिए मामला

मथुरा। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष गुरुदेव शर्मा फर्जीवाड़ा कर जमीन खरीदने के चक्कर में कानून के फंदे में फस चुके हैं। न्यायालय ने गुरुदेव शर्मा सहित पांच लोगों को सात साल की सजा सुनाई है।
 ये था मामला 

समाजवादी पार्टी की सत्ता की हनक का एक और मामला सामने आया है, जिसमें वर्ष 2005 में सत्ता में रहते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष ने फर्जी वसीयत के आधार पर पार्टी कार्यालय के लिए जमीन का बैनामा कराया था। मामला गोवर्धन चौराहे के समीप स्थित होली एंजेल पब्लिक स्कूल का है। सपा नेता गुरुदेव शर्मा ने जब इस जमीन का बैनामा कराया था उससे पूर्व ही इस जमीन की मालकियत व कब्जा छगनलाल पांडे के पास था। इस जमीन पर जो मकान बना था उसका नक्शा एमवीडीए से स्वीकृत था वह नगर पालिका में भी मिल्कियत दर्ज थी। फर्जी बैनामा का मामला सामने आते ही उन्होंने इस मामले की एफआईआर 7 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है।
 इनको हुई सजा 

इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा सहित वीरेंद्र वर्मा, अखिल वर्मा, अनुराग पंजाबी, युद्धराज सिंह इन पांचों को सात-सात वर्ष की सजा हुई है।

 ये हुए दोषमुक्त
इस पूरे मामले में कुल सात लोग आरोपी थे जिनमें से नारायण दास यादव व संजीव गुप्ता को बरी कर दिया है। इन लोगों ने कथित बैनामे में गवाही दी थी।

 7 साल की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना 
मथुरा के सिविल सीनियर डिवीजन सैकण्ड के जज जहेन्द्र पाल सिंह ने थाना सदर बाजार से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 के अंतर्गत आरोपियों को दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा के साथ 25-25 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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