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मथुरा

18 नवंबर को सुनवाई, वक्फ बोर्ड ने की जवाब देने की तैयारी

श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक देने और जमीन से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग पर विपक्षियों ने अदालत में जवाब देने की तैयारी कर ली है। दायर वाद पर जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है।

मथुराOct 25, 2020 / 04:32 pm

Karishma Lalwani

18 नवंबर को सुनवाई, वक्फ बोर्ड ने की जवाब देने की तैयारी

18 नवंबर को सुनवाई, वक्फ बोर्ड ने की जवाब देने की तैयारी

मथुरा. श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक देने और जमीन से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग पर विपक्षियों ने अदालत में जवाब देने की तैयारी कर ली है। दायर वाद पर जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मामले में पैरवी की जिम्मेदारी मथुरा सदर निवासी मशकूर अली को दी है। उधर, वाद श्रीकृष्ण विराजमान और लखनऊ की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री समेत आठ लोगों ने दायर किया है। जिला जज की अदालत ने शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी, उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट और श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को नोटिस जारी कर 18 नवंबर को जवाब मांगा है। शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने कहा है कि मामले से जुड़े दस्तावेजों का अध्ययन कर लिया गया है। अधिवक्ता इस मामले में अग्रिम कार्यवाही कर रहे हैं।
कमेटी के पास हैं अधिकतर दस्तावेज

वहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने कहा कि केस से जुड़े ज्यादातर दस्तावेज कमेटी के पास हैं। मशकूर अली ने शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी के लोगों से संपर्क कर दस्तावेज देखें हैं। उन्होंने कहा कि मशकूर अली वक्फ बोर्ड की ओर से ईदगाह की संपत्तियों की निगरानी के लिए कमेटी बनाई गई है, उसकी निगरानी के लिए पदाधिकारी हैं। हर बिंदु पर चर्चा हो रही है। हर तरफ से से केस संबंधित वार्ता की जा रही है।

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