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जयपुर में BSNL ने टेलीफोन समय पर नहीं लगाया, ब्याज समेत 11 हजार देने होंगे

locationमथुराPublished: Mar 19, 2017 08:26:00 pm

Submitted by:

vijay ram

आवेदन शुल्क जमा करवाने के सात महीने बाद टेलिफोन कनेक्शन देने का मामला है ये…

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आवेदन शुल्क जमा करवाने के सात महीने बाद टेलीफोन कनेक्शन देने के मामले में शहर उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच जयपुर प्रथम ने बीएसएनएल को दोषी मानते हुए परिवादी को ब्याज समेत क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया है।

इस प्रकरण में मुरलीपुरा निवासी सोमप्रकाश ने मंच परिवाद पेश कर बताया कि उसने बीएसएनएल का टेलीफोन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर 27 नवंबर 2012 को 500 रुपए जमा करवा दिया था।

लेकिन इसके बाद भी कनेक्शन नहीं किया गया। करीब सात महीने के बाद 29 जून 2013 को टेलीफोन का कनेक्शन शुरू किया गया। मंच के अध्यक्ष जैनेन्द्र कुमार जैन ने इस मामले को बीएसएनएल का सेवादोष मानते हुए परिवादी को सात हजार रुपए की

राशि परिवाद पेश करने की तिथि से 9 फीसदी की वार्षिक ब्याज दर से बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में देने और परिवाद व्यय के रूप में चार हजार रुपए का हर्जाना देने के आदेश दिए हैं।
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