मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर वर्ष 2001-02 में चार लोगों को शस्त्र लाइसेन्स जारी करने के लिए डीएम से सिफारिस किया था। एसपी के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक की जांच में चारों लोग का पता फर्जी मिले। जिनमें से एक की एनकाउन्टर में मौत हो चुकी है। जिसके बाद एसपी के निर्देश पर दक्षिण टोला थाने में बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी, तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिणटोला, तत्कालीन लेखपाल सहित 06 लोग पर एफआईआर दर्ज हुआ। जिसके बाद आगे की कार्य़वाही में पुलिस टीम जुटी हुई है।
बतादें कि अक्टूबर माह 2019 में शस्त्र लाइसेन्स मामलें का जिलेभर में एसपी की अगुवाई में अभियान चला का जांच पङताल किया गया। जांच पङताल में चार मामलें फर्जी शस्त्र लाइसेन्स के मिले। जिसके बाद एसपी ने इसी जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौपी। जिसमें शस्त्र लाइसेन्स के चार व्यक्तियों के पते फर्जि मिले। जिसके बाद जांच पङताल में और तेजी आयी। इस जांच के बाद पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि पुलिस की जांच में यह निकल कर सामने आया कि लाइसेन्स धारकों द्वारा गलत पता दर्शाकर गलत तरीके से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किया गया। गलत तरीके से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वाले व्यक्तियों एवं उनका सहयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया।
इस मामलें में शस्त्र लाइसेंस इसराईल अंसारी पुत्र अल्ताफ अंसारी निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला डीबीबीएल गन, मुहम्मद शाह आलम पुत्र अब्दुल रहमान निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिणटोला स्थायी पता सिगेरा थाना मरदह गाजीपुर डीबीबीएल गन, अनवर सहजाद पुत्र जमशेद रजा निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला डीबीबीएल गन, सलीम पुत्र बदरुद्दीन निवासी जमालपुरा थाना दक्षिणटोला डीबीबीएल गन फर्जी पता देकर कूट रचित अभिलेख तैयार कर शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त किया गया। शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र की जांच तत्कालीन दक्षिणटोला थानाध्यक्ष जेके सिहं द्वारा की गयी थी। क्षेत्रिय तत्कालीन लेखपाल द्वारा गलत तथ्यों पर अधारित सत्यापन आख्या प्रेषित की गयी थी।
बताते चले कि विधायक मुख्तार अंसारी द्वारा अपने लेटर पैड पर 15 दिसम्बर 2001 को तत्कालीन जिलाधिकारी को सम्बोधित करते हुए उपरोक्त चारों शस्त्र लाइेसेन्स आवेदकों को शस्त्र जारी करने हेतु अनुरोध किया गया था। मुख्तार अंसारी द्वारा गलत पता जानते हुए भी एक साजिश के तहत चारों व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त करने में सहयोग किया गया। मुख्तार अंसारी के कुप्रभाव में आकर तत्कालिन थानाध्यक्ष व लेखपाल द्वारा गलत सत्यापन आख्या प्रेषित की गयी थी।
जनपद गाजीपुर के थाना करीमुद्दीनपुर के शस्त्र लाइसेन्सी मुहम्मद शाह आलम की पुलिस मुठभेङ में मृत्यु हो चुकी है। लेकिन शस्त्र लाइसेन्सी धारकों द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद भी शस्त्र अभी तक जमा नही किया गया है। इसलिए दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी, तत्कालीन थानाध्यक्ष जेके सिहं, तत्कालीन लेखपाल सहित 06 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी में पुलिस टीमों को लगाया गया है।