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मुख्तार अंसारी के लिए यूपी आना साबित हुआ लकी, इस मामले में कोर्ट ने दी जमानत

locationमऊPublished: Apr 09, 2021 04:46:34 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

सीजेएम (CJM) विनोद शर्मा के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से बांदा जेल (Banda Jail) से मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पेशी हुई।

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Mukhtar

पत्रिका न्यूज नेटवर्क.

मऊ. योगी सरकार कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को उत्तर प्रदेश में लाकर उसके गुनाहों की सजा दिलाने का मन बना चुकी है, लेकिन सूबे में आना विधायक के लिए आज लकी साबित हुआ है। मऊ में फर्जी शस्त्र लाइसेंस (Arms License) मामले में मुख्तार को जिला कोर्ट (Mau District Court) ने जमानत दे दी है। मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह ने इसकी जानकारी दी है। सदर विधायक मुख्तार अंसारी पर फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस रखने का मुकदमा दर्ज था। सीजेएम विनोद शर्मा के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से बांदा जेल (Banda Jail) से मुख्तार अंसारी की पेशी हुई।
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मुख्तार अंसारी के वकील ने बताया कि मुख्तार के फर्जी तरीके से इस मामले में फंसाया गया था। मुख्तार के खिलाफ दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अंसारी समेत सात लोग मुजरिम थे। इनमें से छह को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। एक की मृत्यु हो चुकी है।
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यह है मामला-

मामला 8 जनवरी, 2020 का है। पुलिस अधीक्षक ने थाना दक्षिणटोला के शस्त्र लाइसेंस धारकों के पते का सत्यापन कराने के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में यह पता चला शस्त्र लाइसेंस धारकों ने जो पता दिया हैं वह गलत है। इस पर कर्रवाई करते हुए फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने वालों की मदद करने वाले लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें इसराइल अंसारी पुत्र अल्ताफ अंसारी निवासी जमालपुर, मोहम्मद शाह आलम पुत्र अब्दुर्रहमान निवासी डोमनपुरा स्थाई पता ग्राम सीगेरा थाना मरदह जनपद गाजीपुर, अनवर सहजाद पुत्र जमशेद राजा निवासी जलालपुर दक्षिण टोला, सलीम पुत्र बदरूद्दीन निवासी जमालपुर थाना दक्षिणटोला का पता फर्जी पाया गया।
इस पर तुरंत तत्कालीन थानाध्यक्ष जेके सिंह ने शस्त्र लाइसेंस आवेदन पत्र की जांच की थी। 15 जनवरी 2020 को कुख्यात अपराधी मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड का प्रयोग करते हुए लाइसेंस देने का अनुरोध किया था। तत्कालीन लेखपाल व थानाध्यक्ष के प्रभाव में आकर गलत सत्यापन आख्या प्रस्तुत की गई। इस मामले में शाह आलम की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो चुकी है। एसओ के विरुद्ध जांच चल रही है। शेष के विरूद्ध चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत हो चुकी है। मुख्तार समेत सभी पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी।
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