मुख्तार अंसारी ने एक बार फिर आरोप लगाया कि जेल में उन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिये वो नहीं मिल पा रही। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई जांच में डाॅक्टरों की सलाह का पालन भी जेल अधीक्षक द्वारा न कराए जाने का आरोप लगाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्कर्ष सिंह ने मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह और अभियोजन अधिकारी के तर्कों को सुनने के बाद अगली सुनवाई 26 मई को तय की।
बताते चलें कि मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब की जेल से लाकर उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद किया गया है। यहां से उनपर दर्ज मुकदमों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की जा रही है। मऊ के दक्षिण टोला थाने में फर्जीवाड़ा कर असलहा लाइसेंस लिये जाने के एक मामले में विधायक मुख्तार अंसारी का लेटर पैड इस्तेमाल किये जाने के आरोप में इस मुकदमें में उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। इसी मुकदमे की सुनवाई मऊ कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की जा रही है।