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15 जनवरी तक नहीं हटा धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर, तो होगी बड़ी कार्रवाई

locationमऊPublished: Jan 13, 2018 11:55:05 am

Submitted by:

sarveshwari Mishra

15 जनवरी तक हट जाएंगे सभी लाउडस्पीकर

मऊ. मंदिर और मस्जिद में बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने को लेकर हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद योगी सरकार शिकंजा कसने के लिए हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी सहित गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजकर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के बाद रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश सरकार ने धर्मस्‍थलों पर बगैर अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध का आदेश जारी होने के बाद यूपी पुलिस भी अपनी ड्यूटी निभाने में जुट गई है। 15 जनवरी तक सभी धार्मिक स्थलों से बिना अनुमति बजाए जा रहे लाउड्स्पीकर हटाए जा रहे है। अनुमति के लिए एक फार्म भरा जा रहा है जिसे भरकर 15 तक जमा कर देना अनिवार्य है। एक बैठक में मऊ पुलिस ने कहा कि अगर इसके बाद भी बगैर अनुमति बज रहा लाउड्स्पीकर पाया गया तो उनके आयोजकों पर बड़ी कार्रवाई होगी और उनके उपकरण भी सीज कर दिए जाएंगे।
पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक की कवायद प्रारंभ कर दिया है। इस बाबत जनपद के सभी थानों में उनकी सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी मंदिरों के पुजारियों और मस्जिदों के मुतवल्लियों की बैंठक बुला रहे हैं। उन्हें न्यायालय के आदेश से अवगत कराते हुए नियमों व कानूनों के बारे में बताया जा रहा हैं तथा ध्वनि विस्तारकों के प्रयोग की दशा से अवगत कराया जा रहा हैं। पुलिस ने कहा सभी से सहयोग की अपेक्षा भी किया हैं। इसके साथ ही मुतवलियों को अनुमति फार्म भी दिया हैं। उसे आगामी 15 जनवरी तक भरकर एसडीएम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य हैं।
Up Police
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बता दें कि पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक की कवायद प्रारंभ कर दिया है। इस बाबत जनपद के सभी थानों में उनकी सीमा क्षेत्र में आऩे वाले सभी मंदिरों के पुजारियों और मस्जिदों के मुतवल्लियों की बैंठक बुला रहे हैं। उन्हें न्यायालय के आदेश से अवगत कराते हुए नियमों व कानूनों के बारे में बताया जा रहा हैं तथा ध्वनि विस्तारकों के प्रयोग की दशा से अवगत कराया जा रहा हैं। पुलिस बता रही हैं कि लाउडस्पीकर का प्रयोग आवश्यक होने पर अनुमति लेना अनिवार्य हैं। अब सामान्य रुप से किसी भी धार्मिक स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग अवैधानिक होगा।
बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर होगी कार्रवाई

बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किए जाने पर उपकरण सीज करने के साथ ही आयोजक या जिम्मेदार के विरुद्ध कार्रवाई किया जायेगा। इसलिए पुलिस ने सभी से सहयोग की अपेक्षा भी किया हैं। इसके साथ ही मुतवलियों को अनुमति फार्म भी दिया हैं। उसे आगामी 15 जनवरी तक भरकर एसडीएम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य हैं। न्यायालय के इस आदेश का कङाई से अनुपालन करना सभी के लिए अनिवार्य हैं। अगर कही जरुरी है तो तहसील या एसडीएम कार्यालय पर संपर्क कर अनुमति ली जा सकती हैं। सभी ने पुलिस की अपील पर उच्च न्यायालय का पालन करने के लिए पुलिस के साथ हाथ से हाथ मिलाया है।

मोतीलाल यादव की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिसंबर में धार्मिक स्थलों में बज रहे लाउडस्पीकर्स पर कड़ी नाराजगी जताई थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में उच्चाधिकारियों को फटकार लगाकर कार्रवाई के लिए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश मोतीलाल यादव की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिया था।
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