पुलिस ने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक की कवायद प्रारंभ कर दिया है। इस बाबत जनपद के सभी थानों में उनकी सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी मंदिरों के पुजारियों और मस्जिदों के मुतवल्लियों की बैंठक बुला रहे हैं। उन्हें न्यायालय के आदेश से अवगत कराते हुए नियमों व कानूनों के बारे में बताया जा रहा हैं तथा ध्वनि विस्तारकों के प्रयोग की दशा से अवगत कराया जा रहा हैं। पुलिस ने कहा सभी से सहयोग की अपेक्षा भी किया हैं। इसके साथ ही मुतवलियों को अनुमति फार्म भी दिया हैं। उसे आगामी 15 जनवरी तक भरकर एसडीएम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य हैं।
बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर होगी कार्रवाई बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किए जाने पर उपकरण सीज करने के साथ ही आयोजक या जिम्मेदार के विरुद्ध कार्रवाई किया जायेगा। इसलिए पुलिस ने सभी से सहयोग की अपेक्षा भी किया हैं। इसके साथ ही मुतवलियों को अनुमति फार्म भी दिया हैं। उसे आगामी 15 जनवरी तक भरकर एसडीएम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य हैं। न्यायालय के इस आदेश का कङाई से अनुपालन करना सभी के लिए अनिवार्य हैं। अगर कही जरुरी है तो तहसील या एसडीएम कार्यालय पर संपर्क कर अनुमति ली जा सकती हैं। सभी ने पुलिस की अपील पर उच्च न्यायालय का पालन करने के लिए पुलिस के साथ हाथ से हाथ मिलाया है।
मोतीलाल यादव की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिसंबर में धार्मिक स्थलों में बज रहे लाउडस्पीकर्स पर कड़ी नाराजगी जताई थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में उच्चाधिकारियों को फटकार लगाकर कार्रवाई के लिए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश मोतीलाल यादव की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिया था।