नामिनी करने के लाभ (Benefits of nominating)
सदस्य की मृत्यु होने पर आसानी से ईपीएफ का पैसा, इम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) और इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) का फायदा पाने में मदद मिलती है। यह नॉमिनी को ऑनलाइन क्लेम फाइल करने की भी सुविधा देता है।
अगर PF अकाउंट होल्डर ने अपने नॉमिनी का सेलेक्शन नहीं किया तो उसका फंड फंस सकता है। तब से अब तक नॉमिनेशन की प्रक्रिया को खाताधारकों ने पूरा नहीं किया है। ईपीएफओ के मुताबिक, अगर कोई खाताधारक अपने पीएफ अकाउंट में नॉमिनी को नहीं जोड़ता तो वह अपना ईपीएफ नहीं निकाल पाएगा। कोई भी क्लेम सेटल नहीं होगा। क्लेम करने से पहले ई-नॉमिनेशन करना होगा।