यह भी पढ़ेंः यूपी के इस शहर के बड़े माॅल पर ताला लगाने पहुंची टीम, इसकी वजह जानेंगे तो चौंक जाएंगे मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से जारी ये आदेश में साफतौर पर कहा गया है कि शासन, मंडल, जिला स्तर पर होने वाली बैठकों में जलपान में प्लास्टिक और थर्मोकोल के बर्तनों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अपरिहार्य स्थितियों को छोड़कर पानी के लिए बोतल या गिलास का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इनके स्थान पर स्टील या कांच के गिलास में पानी उपलब्ध कराया जाए। इसी तरह खानपान के लिए स्टील की प्लेट व अन्य बर्तन प्रयोग में लाए जाएं। सरकारी बैठकों व प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों में इस आदेश को कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कमिश्नर व डीएम को आदेश भेजकर अधीनस्थ आफिसों में आदेश को पालन कराने के लिए कहा है।