जीएसटी नंबर आधार से लिंक कराना होगा जरूरी (ecessary to link the GST number with Aadhaar)
जिन कारोबारियों ने जीएसटी नंबर आधार से लिंक नहीं कराया, उनके द्वारा क्लेम किए गए रिफंड की कार्रवाई रोक दी जाएगी। यदि किसी व्यवसायी का किसी कारण रजिस्ट्रेशन रद्द होता है तो ऐसी स्थिति में वह रजिस्टेशन बहाली के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसे जीएसटी नंबर को आधार से लिंक कराना होगा।
नहीं कर सकेंगे व्यापार में अब हेराफेरी
व्यापार में अब दो नंबर का काम गुजरे जमाने की बात होगी। अब व्यापार में धांधली और हेराफेरी नहीं हो सकेंगी। जरा सी चूक पर मामला तुरंत जीएसटी(GST) की पकड़ में आएगा और इस पर सीधे या तो भारी भरकम GST पैनाल्टी (penalty) लगेगी या फिर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जीएसटी विशेषज्ञ मुकुल शर्मा ने बताया कि जीएसटी ने एक जनवरी 2022 से नियमों को और सख्त कर दिया है। इन नए नियमों के मुताबिक और उनकी शर्तों पर ही व्यापार होगा। किसी भी तरह की हेराफेरी अब नहीं चल सकेगी।