मेरठ

GST : नए साल से सख्त होने जा रहे जीएसटी के नियम, व्यापारी नहीं कर सकेंगे ये काम

GST : 1 जनवरी से जीएसटी के नियम और सख्त होने जा रहे हैं। इस नियम के मुताबिक सिर्फ माल की सप्लाई बताकर नहीं मिल सकेगी टैक्स क्रेडिट। सामान बेचने या पाने वाले का मंथली रिटर्न (Monthly Returns) भरना जरूरी होगा। अगर ऐसा न किया तो रिफंड की कार्रवाई को रोक दिया जाएगा।

मेरठDec 27, 2021 / 09:51 am

Kamta Tripathi

GST : नए साल से सख्त होंगे जीएसटी के नियम, व्यापारी नहीं कर सकेंगे ये काम

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ. GST : सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) ने जीएसटी रिफंड से लेकर पेनाल्टी, टैक्स जमा करने संबंधी कई नियम कड़े कर दिए हैं। ये नए नियम एक जनवरी से लागू होगे। जीएसटी (GST) विशेषज्ञ मुकुल शर्मा के मुताबिक व्यापारी अब सिर्फ माल की सप्लाई दिखाकर टैक्स क्रेडिट (tax credit) नहीं ले सकेंगे। क्रेडिट तब ही उनके जीएसटी खाते जीएसटीआर-2बी में आएगी, जब माल बेचने या पाने वाला भी मासिक रिटर्न (Monthly Return) भरकर इसकी जानकारी दे।

जीएसटी नंबर आधार से लिंक कराना होगा जरूरी (ecessary to link the GST number with Aadhaar)
जिन कारोबारियों ने जीएसटी नंबर आधार से लिंक नहीं कराया, उनके द्वारा क्लेम किए गए रिफंड की कार्रवाई रोक दी जाएगी। यदि किसी व्यवसायी का किसी कारण रजिस्ट्रेशन रद्द होता है तो ऐसी स्थिति में वह रजिस्टेशन बहाली के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसे जीएसटी नंबर को आधार से लिंक कराना होगा।

नहीं कर सकेंगे व्यापार में अब हेराफेरी
व्यापार में अब दो नंबर का काम गुजरे जमाने की बात होगी। अब व्यापार में धांधली और हेराफेरी नहीं हो सकेंगी। जरा सी चूक पर मामला तुरंत जीएसटी(GST) की पकड़ में आएगा और इस पर सीधे या तो भारी भरकम GST पैनाल्टी (penalty) लगेगी या फिर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। जीएसटी विशेषज्ञ मुकुल शर्मा ने बताया कि जीएसटी ने एक जनवरी 2022 से नियमों को और सख्त कर दिया है। इन नए नियमों के मुताबिक और उनकी शर्तों पर ही व्यापार होगा। किसी भी तरह की हेराफेरी अब नहीं चल सकेगी।
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