आगरा में एक मैकेनिक अचानक बन गया करोड़पति, बैंक खाते में आए करोड़ों रुपए डीएम के बालाजी ने बताया कि, उनके संज्ञान में आया है कि दूसरे जिलों के लाइसेंसी शस्त्रधारक अस्थायी रूप से मेरठ में निवास कर रहे हैं। उनके द्वारा अपने लाइसेन्सी शस्त्र का पंजीकरण शस्त्र सेक्शन में नहीं कराया गया है। संबंधित थाने को भी जानकारी नहीं दी गई है।
आयुध नियमावली में स्पष्ट व्यवस्था :- डीएम के बालाजी ने बताया कि, आयुध नियमावली 2016 के नियम-17 में स्पष्ट व्यवस्था दी गई है कि अन्य जिलों के शस्त्र लाइसेंसी जो मेरठ जिले में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, अथवा निवास स्थान में परिवर्तन कर लिया है तो उसके संबंध में लाइसेंसी प्राधिकारी को प्रारूप ख-1 में आवेदन करेगा। शस्त्र लाइसेंस की सभी प्रविष्टियां अंकित करते हुए शस्त्र अनुभाग में अपने शस्त्र लाईसेंस को दर्ज कराएंगे।
जल्द शुरू होगी जांच :- डीएम के बालाजी ने बताया कि, जो भी व्यक्ति बाहरी जिलों के शस्त्र लाइसेंस के आधार पर मेरठ जिले में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं वे कलक्ट्रेट स्थित शस्त्र सेक्शन में आवेदन कर अपने लाइसेंस और अपने निवास स्थान की सूचना संबंधित पुलिस थाने में अंकित करा लें। जल्द ही शस्त्र धारकों के लाइसेंस आदि की जांच की जाएगी।