कार्यशाला में पहुंचे डीएमओ डा.सत्यप्रकाश ने बताया कि डेंगू, मलेरिया तथा जेई, चिकनगुनिया आदि की रोकथाम के लिए जागरूक होना पड़ेगा।शहर से लेकर गांव-देहात तक जागरूक लोगों के साथ ही मीडिया का सहारा लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जाए।उनको बताया जाए कि बीमारी होने पर वे क्या करें और न क्या न करें।जिससे इस तरह की बीमारियों को फैलने से रोका जा सके।जिला मलेरिया अधिकारी डा सत्यप्रकाश ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी गांव में सफाई के लिए लोगों को जागरुक कर रहे हैं।घरों में फोगिग व एंटीलार्वा का छिड़काव जरूर करवाया जाए।इंडिया मार्का हैंडपंप के पानी का ही प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है।
पानी में मिला लार्वा तो लगेगा जुर्माना
मलेरिया अधिकारी डा.सत्यप्रकाश ने बताया कि मलेरिया एवं डेंगू की रोकथाम हेतु जनपद में किसी भी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय एवं निजी भवनों में अगर रुके हुए पानी जैसे कूलर, गमले, छतों पर रखे टायर आदि में लार्वा पाया गया, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत पांच हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।