scriptस्वाइन फ्लू रोकने के लिए मलेरिया उन्मूलन अधिकारी ने दी एेसी जानकारी, अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी- देखें वीडियो | meerut malaria officer gave instruction to dengue and swine flu | Patrika News

स्वाइन फ्लू रोकने के लिए मलेरिया उन्मूलन अधिकारी ने दी एेसी जानकारी, अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी- देखें वीडियो

locationमेरठPublished: Feb 18, 2019 05:28:50 pm

Submitted by:

Nitin Sharma

– शहर से लेकर गांव आैर कस्बों में लोगों को जागरुकता अभियान के दिये आदेश।- घर, दफ्तर या आसपास भी लार्वा मिलने पर धारा 188 की कार्रवार्इ के तहत पांच हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

news

स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए जिला चिकित्सक अधिकारी ने किया कार्यशाला का आयोजन- देखें वीडियो

मेरठ।इन दिनों स्वाइन फ्लू का कहर जारी है।इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग कार्यशालाओं के माध्यम से विभागीय चिकित्सकों को जानकारियां उपलब्ध करा रहा है।मेरठ में नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत डेंगू व वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम व नियंत्रण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।डीएमओ डा. सत्यप्रकाश ने बताया कि कार्यशाला में वेक्टर बोर्न डिजीज से संबंधित सभी बीमारियों से निपटने की जानकारी दी गई।कार्यशाला में जन जागरुकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया।

यह भी पढ़ें

Pulwama attack: मुस्लिम महिलाआें ने मुर्दाबाद नारों के साथ पाकिस्तान का झंडा जलाकर दिखार्इं चूड़ियां – देखें वीडियो

कार्यशाला में पहुंचे डीएमओ डा.सत्यप्रकाश ने बताया कि डेंगू, मलेरिया तथा जेई, चिकनगुनिया आदि की रोकथाम के लिए जागरूक होना पड़ेगा।शहर से लेकर गांव-देहात तक जागरूक लोगों के साथ ही मीडिया का सहारा लेकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जाए।उनको बताया जाए कि बीमारी होने पर वे क्या करें और न क्या न करें।जिससे इस तरह की बीमारियों को फैलने से रोका जा सके।जिला मलेरिया अधिकारी डा सत्यप्रकाश ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी गांव में सफाई के लिए लोगों को जागरुक कर रहे हैं।घरों में फोगिग व एंटीलार्वा का छिड़काव जरूर करवाया जाए।इंडिया मार्का हैंडपंप के पानी का ही प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है।

 

पानी में मिला लार्वा तो लगेगा जुर्माना

मलेरिया अधिकारी डा.सत्यप्रकाश ने बताया कि मलेरिया एवं डेंगू की रोकथाम हेतु जनपद में किसी भी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय एवं निजी भवनों में अगर रुके हुए पानी जैसे कूलर, गमले, छतों पर रखे टायर आदि में लार्वा पाया गया, तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत पांच हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो