लोक निर्माण विभाग इसकी दर तय करता है। लोक निर्माण विभाग ने नई कमेटी गठित कर वृद्धि करते हुए मुहर लगा दी है। इससे पहले 2017 के जारी रोड कटिंग की दरों को निरस्त कर दिया है। इस बार दरों को सड़कों की अलग-अलग गहराई में की गई खोदाई के अनुसार देना होगा। अधिशासी अभियंता एसके सारस्वत ने बताया कि नई दरों की सूची लखनऊ से जारी हो गई है। जारी की गई सूची में जीएसटी को भी शामिल किया है। लेकिन अधिष्ठान व्यय शामिल नहीं है। यह दरें लागू कर दी गई हैं।
यह भी पढ़े : मेरठ के अति सुरक्षित सैन्य इलाके में किशोरी का सिर कटा शव मिला, जांच में जुटी पुलिस लोकनिर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एसके सारस्वत ने बताया कि पिछले कई साल से रोड कटर की दरें एक निश्चित थी। लेकिन अब इन दरों को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस समय सड़क बनाने के लिए रॉ मैटिरियल काफी महंगा हो गया है। तारकोल से लेकर रोडी तक के दाम काफी बढ़ गए हैं। ऐसे में सड़क कटर के दौरान उसके पुर्ननिर्माण में काफी खर्चा आ रहा था। जबकि रोड कटर करने वाली कंपनियों या निजी लोगों से पुराने दर पर ही वसूली की जा रही थी। रोड कटर शुल्क बढ़ने से अब कुछ राहत विभाग को मिलेगी।