scriptMeerut Yakub Qureshi Case : पूर्वमंत्री याकूब कुरैशी और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई से हाईकोर्ट जज का इंकार | Next hearing in the High Court in Yakub Qureshi arrest case, 22 April | Patrika News

Meerut Yakub Qureshi Case : पूर्वमंत्री याकूब कुरैशी और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई से हाईकोर्ट जज का इंकार

locationमेरठPublished: Apr 21, 2022 12:23:54 pm

Submitted by:

Kamta Tripathi

Meerut Yakub Qureshi Case प्रदेश के सबसे बड़े मीट कारोबारी और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी इन दिनों अपने परिवार के साथ फरार हैं। अवैध मीट रखने के मामले में उन पर और परिवार पर एफआईआर दर्ज है। दर्ज एफआईआर के खिलाफ याकूब ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई से हाईकोर्ट के जज ने इंकार कर दिया।

Meerut Yakub Qureshi Case : पूर्वमंत्री याकूब कुरैशी और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई से हाईकोर्ट जज का इंकार

Meerut Yakub Qureshi Case : पूर्वमंत्री याकूब कुरैशी और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई से हाईकोर्ट जज का इंकार

Meerut Yakub Qureshi Case बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मीट करोबारी और भगोड़े पूर्वमंत्री याकूब कुरैशी और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में सुनवाई टल गई। हाईकोर्ट में सुनवाई करने वाले कोर्ट के जज ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया। जज के खुद को सुनवाई से अलग करने के चलते हाईकोर्ट में याकूब और उसके परिवार के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई टल गई। हाईकोर्ट की जिस बेंच में सुनवाई होनी थी उसने मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। जिस पर अब चीफ जस्टिस द्वारा नामित नई बेंच में मामले की सुनवाई होगी। इस मामले में अब सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल लगाई गई है।
वहीं एक और दूसरे मामले में बसपा सरकार में मंत्री रहे मीट माफिया याकूब कुरैशी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने आगामी 26 अप्रैल तक एमडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जिससे अब याकूब की अवैध मीट फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर बुलडोजर चलाने पर रोक लग गई है। इस मामले में भी बुधवार को हाईकोर्ट की जिस बेंच में कुरैशी परिवार की मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर सुनवाई हुई।
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उसमें एमडीए अधिकारी और उसके अधिवक्ता पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंचे। लिहाजा इसका लाभ मीट कारोबारी और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को मिल गया। जिस पर हाईकोर्ट ने याकूब कुरैशी के मीट प्लाट ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस फैसले से याकूब कुरैशी परिवार को फौरी राहत मिली है। अब हाईकोर्ट के आदेश के तहत कुरैशी परिवार की मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण पर 26 अप्रैल तक अंतरिम रोक लगाई गई है।
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