scriptNGT order : कचरा निस्तारण में लापरवाही पर एनजीटी ने लगाया 24 लाख का जुर्माना | NGT imposed a fine of 24 lakhs on the meerut city corporation | Patrika News

NGT order : कचरा निस्तारण में लापरवाही पर एनजीटी ने लगाया 24 लाख का जुर्माना

locationमेरठPublished: Sep 04, 2020 06:12:30 pm

Submitted by:

shivmani tyagi

NGT order याचिका पर सुनवाई के बाद दिए आदेश
विषाक्त् भूजल से अब तक हो चुकी है 22 लोगों की मौत
आसपास के ग्रामीणो की जिंदगी से खेल रहा निगम

NGT oNGT issued notice on illegal mining in Panchmanagarrder for release of wet garbage decentralization in India

NGT issued notice on illegal mining in Panchmanagar

मेरठ ( Meerut) ठोस कचरा निस्तारण में जानलेवा लापरवाही बरतने पर नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल ने मेरठ नगर निगम पर 24 लाख का जुर्माना लगाया है। इस मामले में जस्टिस एसवीएस राठौर की अध्यक्षता में एक कमेटी कठित की गई है। कमेटी ओवर साइड पूरे मामले की जांच करेगी वहीं सेकेट्री शहरी विकास को निगम की कार्यप्रणाली की देखरेख के बाद रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
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प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक माह के अंदर रकम की वसूली करेगा। एनजीटी ने गांवड़ी गांव में कचरा डालने पर यह कार्रवाई की है। एनजीटी ने निगम की इस हरकत को सेहत से खतरनाक खिलवाड़ करार दिया है। अपीलकर्ता नवीन प्रधान ने भूजल विषाक्त होने से 22 लोगों की मौत होने पर एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था। अपीलकर्ता पर्यावरणविद नवीन प्रधान ने एनजीटी में शिकायत दर्ज कराई थी कि मेरठ शहर का करीब 900 टन ठोस कचरा गांवड़ी गांव में डंप किया जा रहा है। एनजीटी पीठ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए निर्णय सुनाया और निगम को पर्यावरण प्रदूषण का दोषी करार दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि गांवड़ी गांव में ठोस कचरे को जलाने से वायु प्रदूषण निवारण एक्ट एवं वाटर प्रिवेंशन एक्ट-1974 का उल्लंघन हुआ है। डपिंग के तरीके से भूजल में विषाक्त रसायन घुलने से आसपास के लोगों को जानलेवा बीमारियां हुई।
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एनजीटी की टीम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 2019 में दौरा भी किया था। टीम को दौरे के दौरान तेज दुर्गंध और कचरा जलता मिला था। एनजीटी ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी तथ्यों का आकलन किया। इसके बाद जारी फैसले में स्पष्ट किया कि विषाक्त कचरे से पर्यावरण एवं स्थानीय लोगों की सेहत को भारी क्षति पहुंचने का खतरा है। भरपाई के लिए 24 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी इससे पहले 2018 में गांवड़ी में ठोस कचरा डालने को लेकर नगर निगम से जवाब तलब किया था लेकिन निगम ने कोई जवाब नहीं दिया था।
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