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मेरठ

दूसरे जनपद में गाड़ी बेचने के लिए नहीं करना पड़ेगा ये काम, लोगों को मिलने जा रही राहत

Highlights

अन्य जनपद में गाड़ी बेचने के लिए आनलाइन एनओसी होगी शुरू
अभी तक एनओसी लेने के लिए विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे
परिवहन विभाग दो महीने में आनलाइन एनओसी सुविधा करेगा शुरू

मेरठSep 12, 2019 / 07:59 pm

sanjay sharma

meerut
मेरठ। अभी तक दूसरे जनपद में गाड़ी बेचने के लिए परिवहन विभाग की एनओसी की जरूरत पड़ती थी, इसके लिए लोग विभाग के चक्कर काटते थे। परिवहन विभाग अब इस नियम में बदलाव की कवायद कर रहा है, नए नियमानुसार अब अपनी गाड़ी बेचने के लिए एनओसी नहीं लेनी पड़ेगी। माना जा रहा है कि नवंबर तक लोगों के लिए ये लाभकारी नियम शुरू हो जाएगा।
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यदि किसी व्यक्ति को दूसरे जनपद में गाड़ी बेचनी होती थी तो फार्म नंबर 28 डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद उसे एनओसी के लिए गाड़ी के सभी कागजात लगाकर एप्लाई करना होता है। फिर आरआई की रिपोर्ट लगने के बाद एसएसपी कार्यालय में ये रिपोर्ट भेजी जाती है। फिर वाहन की रिपोर्ट आने के बाद आरटीओ से एनओसी जारी की जाती है। विभागीय लोगों का कहना है कि पुलिस के पास सभी वाहनों का रिकार्ड होता है। किसी भी गाड़ी का दुर्घटना आदि का आनलाइन रिकार्ड पुलिस के पास दर्ज होता है।
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ऐसे में दूसरे जनपद में गाड़ी बेचने के लिए लोगों को खुद से एनओसी नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि विभाग आनलाइन ही एसएसपी कार्यालय से खुद ही ले लेगा। हालांकि अभी तक लोगों को इसके लिए फीस नहीं देनी पड़ती, लेकिन एनओसी के लिए चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं और जेब भी हल्की करनी पड़ती है। अब परिवहन विभाग के नए नियम से लोगों को राहत मिलेगी। आरटीओ डा. विजय कुमार का कहना है कि विभाग आनलाइन एनओसी चेककर करने पर काम कर रहा है। इसमें अभी दो महीने का वक्त लग सकता है।
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