यह भी पढ़ें
31 मार्च तक पैन को आधार कार्ड से करा दें लिंक, ऐसा नहीं करने पर देना होगा भारी जुर्माना
अधिवक्ता एके जैन ने बताया कि वित्त विधेयक 2021 के सेक्शन 234एच के तहत एक व्यक्ति को आधार के साथ अपने पैन को जोड़ने के मामले में देरी होने पर एक हजार रुपये तक की लेट फीस देना होगा। दरअसल,पैन कार्ड कई वित्तीय कार्यों के लिए बेहद जरूरी है। बैंक अकाउंट खुलवाने और म्युचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा 50,000 रुपये से अधिक की लेनदेन के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक है। बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस समय सीमा को आखिरी बार 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया गया था। पैन नंबर के निष्क्रिय हो जाने के बाद बड़ी धनराशि का लेनदेन नहीं हो सकेगा।
इस तरह देखें PAN-Aadhaar Link का स्टेटस -आयकर विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। -बाईं तरफ ‘Link Aadhaar’ का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। -अपने पैन कार्ड-आधार लिंकिंग का स्टेटस देखने के लिए ‘Click here’ पर क्लिक करें।
-अगले पेज पर पैन और आधार की डिटेल्स भरकर View Link Aadhaar Status पर क्लिक करें। -अगर आपका पैन और आधार लिंक है तो यहां जानकारी मिल जाएगी और अगर नहीं है तो इसकी भी जानकारी मिल जाएगी
यह भी पढ़ें
काम की खबर: 31 मार्च से पहले जरूर कर लें ये काम, नहीं तो देना पड़ेगा 10 हजार जुर्माना
पैन को आधार से लिंक करने की तरीका 1. SMS के जरिए अपने मोबाइल से मैसेज भेजकर भी PAN को आधार से लिंक किया जा सकता है। इसके िलए आपको UIDPAN 12 अंकों का आधार नंबर><10 अंकों का PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना होगा। उदाहरण के लिए, UIDPAN 111122223333 AAAPA9999Q 2. ऑनलाइन तरीका ऑफिशियल साइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं। बाईं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करें। पेज खुलने पर PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरें। अगर आपके आधार कार्ड में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो ‘I have only year of birth in Aadhaar card’ विकल्प पर टिक लगाएं। फिर कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें।
3. ऑफलाइन PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर आप PAN और आधार को लिंक करा सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म ‘Annexure-I’ भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-PAN कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ लेकर जाएं। इसके लिए आपको एक निर्धारित शुल्क भी देना होगा।