Panchayat Election 2021: पूर्व ब्लाक प्रमुख, मंत्री या विधायक नहीं बन सकेंगे चुनाव एजेंट
Highlights:
— निकायों से लाभ प्राप्त भी नहीं बन पाएंगे एजेंट
— बिना अनुमति चुनाव प्रचार वाहन के उपयोग पर होगी कार्रवाई

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में प्रत्याशी पूर्व या निवर्तमान माननीयों को चुनाव अभिकर्ता (एजेंट) नहीं बना सकेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से इसके लिए सख्त मनाही है। इसके पीछे आयोग की मंशा साफ है कि कोई भी व्यक्ति मतदान के दौरान किसी प्रकार का दबाव न बना सके। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश पंचायत एवं नगरीय निकाय ने हिदायतें दे रखी हैं कि चुनाव के दौरान क्या करें और क्या न करें।
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आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी पूर्व या वर्तमान सांसद-विधायक, पूर्व या वर्तमान मंत्री, ब्लाक प्रमुख या किसी ऐसे व्यक्ति को चुनाव अभिकता न बनाएं जो भारत सरकार, राज्य सरकार या निकायों से किसी प्रकार का लाभ हासिल कर रहा हो। आयोग ने यह भी कहा है कि प्रत्याशी किसी भी सूरत में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को भी एजेंट न बनाएं। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश पंचायत एवं नगरीय निकाय ने यह भी कहा है कि किसी व्यक्ति को किसी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने या न होने देने, मतदाताओं को मतदान करने या न करने के लिए दबाव देने या किसी भी प्रकार से उपहार देने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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बिना अनुमति लिए चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के वाहन का इस्तेमाल न किया जाए। आयोग के इन निर्देशों पर अमल कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कमर कसकर तैयार हैं। चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही आयोग के निर्देशों का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सामने आ जाएंगे।
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