ये है मामला सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गत शनिवार को एडीएम जेपी गुप्ता की कोर्ट से करारा झटका लगा है। कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट की 70.05 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। यह जमीन अभी तक आजम खान की जौहर ट्रस्ट के नाम पर थी। तत्कालीन एसडीएम सदर ने जौहर ट्रस्ट मामले में जांच की थी। इस पर एडीएम कोर्ट में वाद दायर कराया गया था। एडीएम जेपी गुप्ता की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
यह भी देखें: राम मंदिर निर्माण की ख़ुशी में धूमधाम से निकाला जलूस बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी ने नियमों की अनदेखी करते हुए करीब 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन खरीदी थी, जबकि अनुमर्ति सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन खरीदने की थी। एडीएम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट को नियमों का पालन ना करने का दोषी मानते हुए फैसला सुनाया है। तहसील के अभिलेखों में ये भूमि आजम खान की जौहर ट्रस्ट से काटकर प्रदेश सरकार के नाम पर दर्ज की जाएगी। इस मामले मे शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने बताया हमने एक वर्ष पहले इस बात की शिकायत की थी।