प्रेमी सलीम के साथ मिलकर परिवार के सात लोगों को मौत के घाट उतारने वाली बावनखेड़ी की खलनायिका शबनम की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रामपुर जेल अधीक्षक द्वारा सेशन कोर्ट अमरोहा को भेज दिया है। शबनम इन दिनों रामपुर जेल में बंद है। अब जनपद न्यायालय ने अभियोजन से इस बात का ब्योरा मांगा है कि शबनम के अधिवक्ता द्वारा कोई याचिका तो दाखिल नहीं की गई है या फिर इस मुकदमे से संबंधित कोई मामला विचाराधीन तो नहीं है। सेशन कोर्ट ने इस संबंध में सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तिथि मुकर्रर की थी। लिहाजा इस मामले में सेशन कोर्ट द्वारा सुनवाई कर अग्रिम आदेश जारी किया जा सकता है।
यह भी देखें: पुरानी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संग्राम बता दें कि इस मामले में शुक्रवार को दिल्ली के दो अधिवक्ता रामपुर जेल में शबनम से मिले थे। उन्होंने शबनम की तरफ से राज्यपाल को पुनर्विचार याचिका भेजे जाने की जानकारी दी थी। इसकी एक प्रति जनपद न्यायालय को भी भेजी थी। वहीं पवन जल्लाद को मेरठ जेल अधीक्षक बीडी पांडे ने जनपद में ही रहने के लिए कहा है उसको मेरठ नहीं छोड़ने के आदेश हैं। पवन का कहना है कि उसे मथुरा जेल से निर्देश मिलने का इंतजार है वह शबनम और उसके प्रेमी को फांसी देने के लिए तैयार है।