विशेष तिथि में स्कूलों/कालेजों तथा अन्य भवन जिसमे मतदान केन्द्र स्थापित हैं, बन्द पाए जाते हैं, तो संबंधित प्रभारी के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-32 के तहत नियमानुसार वैद्यानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए संबंधित स्वयं जिम्मेदार होंगे। कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता अक्षमय होगी। उन्हांेने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किये जाने की कार्यवाही दिनाक एक अगस्त 2022 से प्रारम्भ की जा रही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नंबर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के उप नियम-26बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जायेगा। फार्म-6बी ऑनलाईन उपलब्ध होगा। स्व प्रमाणन के साथ सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल/ ऐप पर ऑनलाइन फार्म-6बी भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाईल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। स्व० प्रमाणिकरण के बिना मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नको के साथ फार्म-6बी ऑनलाईन जमा किया जायेगा।
आधार नंबर एकत्रीकरण हेतु विशेष अभियान दिनांक 25 सितंबर रविवार को विशेष कैम्प का आयोजन प्रत्येक मतदेय स्थल पर किया जायेगा। जहाँ पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म-6बी में स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नंबर भरकर मूथ लेबिल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं। मतदाताओ द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैछिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नहीं किया जायेगा कि उनके द्वारा आधार नंबर उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नंबर को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा।
उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन/अपमार्जन/संशोधन इत्यादि से संबंधित फार्माे को परिवर्तित किया गया है। उन्हांेने सभी से अपेक्षा की है कि अपनी स्वेच्छा से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र करने हेतु निर्धारित फार्म 6बी में अपना आधार नम्बर अंकित करके हार्ड कॉपी में अपने बूथ लेबिल आफिसर/तहसील पर स्थापित मतदाता पंजीकरण केन्द्रों/आनलाईन किये जाने हेतु अपना सहयोग प्रदान करें।