घर में भी किसी बुजुर्ग ने अपने रिटायरमेंट फंड के लाखों रुपये या दूसरी बड़ी रकम को SCSS में लगा रखा है तो उनके लिए टैक्स कटौती से बचने का अच्छा उपाय है। बता दें कि SCSS में निश्चित सीमा की रकम के बाद टैक्स लगता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के मुताबिक उसके पास ऐसी शिकायतें आई थीं कि Form 15G/15H जमा करने के बाद भी उनके ब्याज की रकम में TDS काट लिया गया है। इसलिए सर्किलों को जरूरी कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की है।
यह भी पढ़े : राहत: इंडियन ऑयल दे रहा सस्ते रेट पर LPG सिलेंडर, कीमत मात्र 660 रुपये पोस्ट विभाग ने जारी की गाइडलाइन Tax छूट तभी लागू होती है जब खाते को 15G/15H के साथ सीड किया जाता है। जब भी SCSS खाताधारक फॉर्म 15जी/15एच जमा करता है, तो संबंधित डाकघर यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के सीआईएफ और एससीएसएस खाते में ब्योरा नीचे दी गई सूची में तय किया गया है।
सभी सीबीएस डाकघर यह सुनिश्चित करेंगे कि पहले से प्राप्त सभी फॉर्म 15जी/15एच को फिनेकल में अपडेट किया गया है, क्योंकि टीडीएस कटौती सीआईएफ और खाता स्तर में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। एससीएसएस खाताधारकों के सीआईएफ को वैध पैन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। TDS कोड SCSS खाताधारकों के लिए CIF स्तर में कॉन्फ़िगर किया गया है। यह केवल टीडीएसएनआर/टीडीएसएनएस होना चाहिए न कि NOTAX के रूप में।
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