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Saving Scheme से आने वाले ब्याज में लगा TDS तो ऐसे बचाएं अपना टैक्स

locationमेरठPublished: Jan 10, 2022 12:39:35 pm

Submitted by:

Kamta Tripathi

TDS on interest : अगर सेविंग स्कीम में लाखों रूपये का निवेश किया हुआ है और उस पर ब्याज भी लाखें में आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें से टैक्स कटौती भी हो सकती है। इस टैक्स कटौती से बचने के लिए आप खुद भी कुछ फार्म भरकर अपने ब्याज को बचा सकते हैं।

Saving Scheme से आने वाले ब्याज में लगा TDS तो ऐसे बचाएं अपना टैक्स

Saving Scheme से आने वाले ब्याज में लगा TDS तो ऐसे बचाएं अपना टैक्स

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ .TDS on interest : सीनियर सिटीजन (Senior citizen) ने रिटायरमेंट के बाद अगर Post Office की Senior Citizen Saving Scheme यानि SCSS में निवेश किया हुआ है तो वे अगर समय रहते कुछ फॉर्म भर दें। नहीं तो सेविग स्कीम में आने वाले ब्याज पर टैक्स कट सकता है। लेकिन अगर समय रहते कुछ खास फार्मों को भर दिया जाए तो टैक्‍स कटौती यानि TDS (Tax Deduction at Source) से बच सकते हैं।
घर में भी किसी बुजुर्ग ने अपने रिटायरमेंट फंड के लाखों रुपये या दूसरी बड़ी रकम को SCSS में लगा रखा है तो उनके लिए टैक्‍स कटौती से बचने का अच्‍छा उपाय है। बता दें कि SCSS में निश्चित सीमा की रकम के बाद टैक्‍स लगता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्‍ट के मुताबिक उसके पास ऐसी शिकायतें आई थीं कि Form 15G/15H जमा करने के बाद भी उनके ब्‍याज की रकम में TDS काट लिया गया है। इसलिए सर्किलों को जरूरी कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्‍ट ने बाकायदा गाइडलाइन जारी की है।
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पोस्ट विभाग ने जारी की गाइडलाइन
Tax छूट तभी लागू होती है जब खाते को 15G/15H के साथ सीड किया जाता है। जब भी SCSS खाताधारक फॉर्म 15जी/15एच जमा करता है, तो संबंधित डाकघर यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहकों के सीआईएफ और एससीएसएस खाते में ब्‍योरा नीचे दी गई सूची में तय किया गया है।
सभी सीबीएस डाकघर यह सुनिश्चित करेंगे कि पहले से प्राप्त सभी फॉर्म 15जी/15एच को फिनेकल में अपडेट किया गया है, क्योंकि टीडीएस कटौती सीआईएफ और खाता स्तर में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। एससीएसएस खाताधारकों के सीआईएफ को वैध पैन के साथ जोड़ा जाना चाहिए। TDS कोड SCSS खाताधारकों के लिए CIF स्तर में कॉन्फ़िगर किया गया है। यह केवल टीडीएसएनआर/टीडीएसएनएस होना चाहिए न कि NOTAX के रूप में।
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कर देयता की गणना ग्राहक की आयु और वित्तीय वर्ष के लिए देय ब्याज के आधार पर की जाएगी। TDS कोड नोटैक्स/टीडीएसएनआर को ग्राहक के 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने की तारीख को बैच प्रक्रिया द्वारा टीडीएसएनएस के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। खाताधारक से फॉर्म प्राप्त होने की तिथि पर फॉर्म 15जी/15एच का अपडेट किया जाना चाहिए। 15G/15H को CSCAM मेनू का उपयोग करके अपडेट किया जाना चाहिए और बिना किसी असफलता के सत्यापित किया जाना चाहिए। एक बार 15G/15H दर्ज करने के बाद, खाता स्तर पर कर श्रेणी ‘कोई कर नहीं’ में अपडेट हो जाएगी।
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