Saving Scheme से आने वाले ब्याज में लगा TDS तो ऐसे बचाएं अपना टैक्स
मेरठPublished: Jan 10, 2022 12:39:35 pm
TDS on interest : अगर सेविंग स्कीम में लाखों रूपये का निवेश किया हुआ है और उस पर ब्याज भी लाखें में आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें से टैक्स कटौती भी हो सकती है। इस टैक्स कटौती से बचने के लिए आप खुद भी कुछ फार्म भरकर अपने ब्याज को बचा सकते हैं।


Saving Scheme से आने वाले ब्याज में लगा TDS तो ऐसे बचाएं अपना टैक्स
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ .TDS on interest : सीनियर सिटीजन (Senior citizen) ने रिटायरमेंट के बाद अगर Post Office की Senior Citizen Saving Scheme यानि SCSS में निवेश किया हुआ है तो वे अगर समय रहते कुछ फॉर्म भर दें। नहीं तो सेविग स्कीम में आने वाले ब्याज पर टैक्स कट सकता है। लेकिन अगर समय रहते कुछ खास फार्मों को भर दिया जाए तो टैक्स कटौती यानि TDS (Tax Deduction at Source) से बच सकते हैं।