ये है शेयर बाजार का नया नियम
शेयर बाजारों में खरीद—फरोख्त को पूरा करने के लिए कारोबार वाले दिन के बाद दो कारोबारी दिवस लगते हैं। इसे शेयर बाजार में टी+2 के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है ट्रेडिंग करना और दो दिन बाद बेचना। लेकिन अब नए नियम के अनुसार ट्रेडिंग करने वालों को शेयर को दूसरे दिन ही बेच सकने का विकल्प दिया है। इन नए नियम को टी+1 के नाम से जाना जाएगा।
यह भी पढ़े : लगातार तीसरे दिन गिरे सोने के दाम चांदी हुई 64 हजारी, जानिए सराफा बाजार का मिजाज शेयर कारोबारियों की माने तो नए सर्कुलर के अनुसार शेयर खरीद-बिक्री प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय को ‘T +1’ या ‘T +2’ का विकल्प देकर शेयर बाजारों को सुविधा उपलब्ध कराई है। यह सेटलमेंट प्लान शेयरों के लिए है और ऑप्शनल है। इसका मतलब होगा अगर ट्रेडर्स चाहें तो इन दोनों प्लान में कोई भी चुन सकते हैं। ये नया नियम 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।
देना होगा पहले नोटिस
सेबी के नए नियम के मुताबिक कोई भी स्टॉक एक्सचेंज सभी शेयरधारकों के लिए किसी भी शेयर के लिए टी+1 सेटलमेंट चुन सकता है। लेकिन सेटलमेंट बदलने के लिए कम से कम एक महीना पहले नोटिस देना होगा। स्टॉक एक्सचेंज किसी भी शेयर के लिए अगर एकबार टी+1 सेटलमेंट प्लान चुन लेगा उसे कम से कम 6 महीने तक जारी रखना होगा।
अगर स्टॉक एक्सचेंज बीच में टी+2 सेटलमेंट चुनना चाहता है तो उसे एक महीना पहले नोटिस देना होगा। इन नए नियम को लेकर सेबी ने यह भी कहा है कि टी+1 और टी+2 में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। यह स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले सभी तरह के ट्रांजैक्शन पर लागू होगा।