पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी बेटों की मदद कर मीट फैक्ट्री में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस कारण से याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों को जमानत नहीं मिल सकी है। याकूब और उनके दोनों बेटे अग्रिम जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। दरअसल, याकूब कुरैशी ने पहले हाईकोर्ट में एफआइआर निरस्तीकरण की याचिका दाखिल की थी। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों को जेल जाना पड़ेगा।
यह भी पढ़े : युवक ने अपने मां—बाप के खिलाफ दर्ज कराई दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट, पूरा मामला जान हो जाएंगे हैरान पुलिस ने 31 मार्च को याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में छापा मारकर याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी शमजिदा, बेटा इमरान और फिरोज सहित 17 लोगों को आरोपी बनाया था। उसके बाद से ही याकूब कुरैशी उनकी पत्नी संजिदा और इमरान और फिरोज फरार चल रहे हैं। इन सब की अग्रिम जमानत पर सोमवार को सुनवाई हुई। जिसमें संजिदा को अग्रिम जमानत मिल गई।