मेरठ

Yakub Qureshi news : जमानत खारिज होने से बढ़ी याकूब कुरैशी और दोनों बेटों मुश्किलें, संजिदा बेगम की जमानत मंजूर

Yakub Qureshi news अवैध मीट प्लांट में पांच करोड रुपये के मीट पकड़े जाने के मामले में फरार चले रहे पूर्व राज्यमंत्री याकूब कुरैशी की अग्रिम जमानत याचिका को जिला जज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं याकूब कुरैशी की पत्नी संजिदा बेगम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद जिला जज ने जमानत मंजूर कर दी।

मेरठMay 24, 2022 / 12:17 pm

Kamta Tripathi

Yakub Qureshi news : जमानत खारिज होने से बढ़ी याकूब कुरैशी और दोनों बेटों मुश्किलें, संजिदा बेगम की जमानत मंजूर

Yakub Qureshi news पांच करोड़ रुपये के मीट मामले में फरारी काट रहे पूर्व राज्यमंत्री याकूब कुरैशी और उनके बेटों की मुश्किलें अब बढ़ गई है। मेरठ में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई के बाद याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटे फिरोज और इमरान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जबकि याकूब कुरैशी की पत्नी संजिदा बेगम की कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी है। अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि 2019 में संजिदा से मीट फैक्ट्री में निदेशक पद वापस ले लिया गया था। उसके बाद से फिरोज और इमरान ही मीट फैक्ट्री के मालिक हैं।
पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी बेटों की मदद कर मीट फैक्ट्री में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इस कारण से याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों को जमानत नहीं मिल सकी है। याकूब और उनके दोनों बेटे अग्रिम जमानत के लिए अब हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। दरअसल, याकूब कुरैशी ने पहले हाईकोर्ट में एफआइआर निरस्तीकरण की याचिका दाखिल की थी। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटों को जेल जाना पड़ेगा।
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पुलिस ने 31 मार्च को याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री में छापा मारकर याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी शमजिदा, बेटा इमरान और फिरोज सहित 17 लोगों को आरोपी बनाया था। उसके बाद से ही याकूब कुरैशी उनकी पत्नी संजिदा और इमरान और फिरोज फरार चल रहे हैं। इन सब की अग्रिम जमानत पर सोमवार को सुनवाई हुई। जिसमें संजिदा को अग्रिम जमानत मिल गई।

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