घटना स्थान पर नही गये अधिकारी बाद में दर्ज हुआ मुकदमा विंध्याचल रेंज डीआईजी आर के भारद्वाज ने मामले में क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष द्वारा लगातार किये जा रहे लापरवाही को तरफ इशारा करते हुए कहा कि क्षेत्राधिकारी घटना स्थल पर तब तक नही जाते जब तक कानून-व्यवस्था भंग न हो या कोई मुकदमा दर्ज न हो। इससे पहले हलिया में महिला की मौत के बाद हलिया थानाप्रभारी मौके पर नही पहुचे।क्षेत्राधिकारी तीन दिन बादः घटना स्थल पर पहुचे।जबकि बाद में इस मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वही शहर कोतवाली में रात दस बजे एक घटना घटने पर कानून व्यवस्था की समस्या नही उत्पन्न होने पर साथ ही थानाध्यक्ष द्वारा यह समझाने पर की वादी अभियोग पंजीकृत नही करवाना चाहता इस पर क्षेत्राधिकारी मौके पर नही गये।बाद में डीआईजी कार्यालय के निर्देश पर मौके पर गये।इस मामले में भी आईपीसी की धरा 304बीके तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।इन दोनों मामलों में लालगंज और शहर क्षेत्राधिकारी को चेतावनी दी गयी है। लागातर यह लापरवाही हो रही जी की क्षेत्राधिकारी 304ए,304 आईपीसी की घटनाओं पर मौके पर नहीं जा रहे हैं।
क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष घटना के बाद मौके पर जरूर पहुचे इस लिए सभी क्षेत्राधिकारियों और थानाध्यक्षो को निर्देशित किया जाता है कि सभी अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों में थानाध्यक्ष और क्षेत्राधिकारी अनिवार्य रूप से मौके पर जाकर घटनास्थल का मौक़ा मुआयन करे।चाहे घटना के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती हो या न बिगड़ती हो,पीड़ित भले ही शिकायत न दर्ज करवाना चाहे मगर अधिकारी इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए मौके पर पहुच कर स्थिति का आकलन कर उसका निरीक्षण करे।