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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होमगार्ड्स गदगद

locationमिर्जापुरPublished: Jul 31, 2019 08:53:42 pm

Submitted by:

Ashish Shukla

यूपी के करीब 1लाख सत्रह हजार होमगार्ड्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश से होमगार्ड्स गदगद

जौनपुर. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स जवानों को पुलिस कांस्टेबल के बराबर न्यूनतम वेतन देने का आदेश होते हीं होमगार्ड्स के जवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। जवानों ने एक दूसरे को गले लगाते हुए मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। जानकारी के अनुसार समान काम-समान वेतन के आधार पर उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स के जवान कई वर्षों से संगठन के अध्यक्ष मुकेश द्विवेदी,संरक्षक पीसी शिव नाथ सिंह,महामन्त्री ब्रह्मा नन्द मिश्रा के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे,पूर्ववर्ती सपा सरकार में भी उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने होमगार्ड्स के जवानों के पक्ष मे फैसला देते हुए पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेतन-भत्ते देने का आदेश निर्गत किया था, लेकिन तत्कालीन सपा सरकार उक्त आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गयी थी। जिसके अनुक्रम में यूपी के करीब 1लाख सत्रह हजार होमगार्ड्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड्स को पुलिस कांस्टेबल के बराबर न्यूनतम वेतन प्रतिमाह देने का आदेश निर्गत किया।अभी तक होमगार्ड्स के जवानों को दैनिक के हिसाब से 500 प्रतिदिन वेतन दिया जाता था। जितने दिन ड्यूटी लगती थी उतने हीं दिन का वेतन होमगार्ड्स के जवानों को मिलता था।इस आदेश के बाद लंबे समय से वेतन विसंगतियों की लड़ायी लड़ रहे होमगार्ड्स के जवानों को राहत मिली है।सुप्रीम कोर्ट से न्याय की खबर मिलते हीं सुइथाकला कम्पनी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद तिवारी व मीडिया प्रभारी प्रेम नाथ शुक्ला ने संयुक्त रूप से कम्पनी के सभी जवानों को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की।इस दौरान राजेन्द्र प्रसाद सिंह,राज शेषर मिश्रा,सूर्य कान्त तिवारी,सरफुद्दीन खान,दया राम गुप्ता,उमा कान्त पाण्डेय,संजय सिंह,जय नारायण पाण्डेय, राम दास बिन्द,आनन्द यादव आदि मौजूद रहे।
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