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गांवों में मकान बनवाने से पहले करना होगा ये काम, वर्ना लगेगा जुर्माना, जाना पड़ सकता है जेल

locationमिर्जापुरPublished: Feb 14, 2021 10:31:37 am

अब तक गांवों में मनमाने तरीके से चलती रही है निर्माण प्रक्रिया
अब नियमों से हटकर नहीं कर सकेंगे निर्माण (House Construction in Village), होगी कार्रवाई
जिला पंचायत (Zila Panchayat) से पास कराना होगा नक्शा (House Map Passing Compulsary), देना होगा शुल्क

Village House

गांव में घर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

मिर्ज़ापुर. अगर आप गांव मे मकान या दुकान बनवाने (House Construction in Village) जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए वर्ना जुर्माना के साथ ही आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि अब आप गांव में मकान या दुकान आदि यूं ही नहीं बनवा सकेंगे। इसके लिये पूरी प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। शहर की तरह नक्शा पास कराना होगा और उसके लिये काॅमर्शियल और घरेलू शुल्क अदा करना होगा।


शहरमें या नगर पालिका की सीमा में मकान या कोई काॅमर्शियल निर्माण के लिये तो लोग प्रक्रियाओं का पालन करते हैं और नक्शा पास कराकर मकान बनवाते हैं। पर गांवों में ज्यादातर अपने मन से ही किये जाते हैं। बहुत कम ही मकानों के निर्माण में नियमों का पालन किया जाता है। पर अब ऐसा करना आपके लिये परेशानी का सबब कन सकता है। इसके लिये कड़ी कार्रवाई करते हुए आपसे जुर्माना वसूला जाएगा।


नगर पालिका सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी नक्शा पास कराने (House Map Passing Compulsary) के बाद ही भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। करीब दो साल पहले ये नियम लागू किया गया था, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जारहा है। नियम के तहत अब हर प्रकार के भवन और प्लाटिंग का नक्शा पास कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए निर्माणकर्ता को आवेदन करने के साथ ही आवासीय मकानों के लिए 25 रुपया जबकि कामर्शियल भवन के लिए 50 रुपया प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क अदा करना पड़ेगा। इसके बाद ही वह भवन नियमानुसार माना जायेगा।

 

इसमें लापरवाही बरतने पर जुर्माना और सजा का भी प्रावधान किया गया है। सजा से बचने के लिए नक्शा पास कराना ज्यादा बेहतर विकल्प है। अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत डॉक्टर नीतू सिंह सिसौदिया का कहना है कि जिला पंचायत (Zila Panchayat) में दो साल पहले यह नियम लागू किया गया था। जिला पंचायत के क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण इलाकों में मकान का नक्शा पास करवाना जरूरी होगा।

By Suresh Singh

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