सुनवाई टल गई इस बीच शुक्रवार को जस्टिस पीके लोहरा की अदालत में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर विविध आपराधिक याचिकाओं की सुनवाई समयाभाव के कारण टल गई। जवाब पेश किया जाना था
जेडीए के पूर्व चेयरमैन सोलंकी व निदेशक के के माथुर की ओर से दायर 482 याचिकाओं में जारी नोटिस का सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाना था। गौरतलब है कि इन याचिकाओं के तहत एसीबी की ओर से दोनों के खिलाफ दायर क्रमश: चार और तीन एफ आईआर क्वेश करने की गुहार लगाई गई थी।
वापस सुनवाई नहीं हो सकी कोर्ट ने सिर्फ नोटिस जारी करते हुए 10 फऱवरी तक जवाब तलब किया था। बहरहाल अभी तक मामले की वापस सुनवाई नहीं हो सकी है। इस बीच सोलंकी और माथुर की ओर से अग्रिम जमानत का आवेदन पेश किया गया है, जिसकी सोमवार को सुनवाई हो सकती है।