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गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण: केंद्रीय मंत्री बोले- लाभ की शर्तों पर हो सकता है बदलाव

locationनई दिल्लीPublished: Jan 11, 2019 03:10:27 pm

Submitted by:

Anil Kumar

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि 10 फीसदी आरक्षण के अंतर्गत 8 लाख की आय और पांच एकड़ जमीन की योग्यता वाले शर्तों में बदलाव किया जा सकता है।

गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण: केंद्रीय मंत्री बोले- लाभ की शर्तों पर हो सकता है बदलाव

गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण: केंद्रीय मंत्री बोले- लाभ की शर्तों पर हो सकता है बदलाव

नई दिल्ली। आम चुनाव 2019 से ठीक पहले मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पहली बार गरीब सवर्णों को आरक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया। मोदी सरकार ने गरीब सवर्णों को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की। इस बाबत 124 वां संविधान संशोधन भी किया गया। विपक्ष ने दबी जुबान में आलोचना करते हुए सरकार के इस फैसले का स्वागत भी किया और संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत के साथ पास भी हो गया। लेकिन विपक्ष ने सरकार की मंशा और इसके प्रावधानों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि अब जब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने वाले विधेयक को संसद से मंजूरी मिल चुकी है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि 10 फीसदी आरक्षण के अंतर्गत 8 लाख की आय और पांच एकड़ जमीन की योग्यता वाले शर्तों में बदलाव किया जा सकता है।

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एक हफ्ते में नियम बनाएगी सरकार: मंत्री

आपको बता दें कि थावरचंद गहलोत ने कहा कि 10 फीसदी आरक्षण के अंतर्गत 8 लाख की आय और पांच एकड़ जमीन की योग्यता वाली शर्त अंतिम नहीं है। इसमें बदलाव किया जा सकता है। कुछ कम या ज्यादा भी हो सकता है। उम्मीद है कि सरकार एक हफ्ते के अंदर नियम बनाएगी। सरकार ने इस संबंध में सभी राज्यों से अपने मापदंड तैयार करने के लिए कहा है। अब राज्य सरकार जो भी मापदंड तैयार करते हैं उसके हिसाब से शिक्षा और नौकरियों में शर्तें तय की जाएगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अभी जो भी शर्त तय किया गया है वह वार्षिक घरेलू आय और भूमि का संदर्भ क्रीमी लेयर के लिए मौजूदा मापदंडों से लिया गया है। फिलहाल जो विधेयक पास किया गया है उसमें भूमि और आय सीमा को लेकर कोई संदर्भ नहीं है।

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गरीब सवर्णों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

आपको बता दें कि आजादी के बाद से अब पहली बार ऐसा हुआ कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इस बाबत सरकार ने संविधान में संशोधन किया। सरकार के इस फैसले के बाद आर्थिक तौर पर गरीब सवर्णों को शिक्षा और रोजगार में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

 

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