24 अक्टूबर को अगली सुनवाई
जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल ने मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को तय की है। अदालत ने 7 फरवरी को बलवा, व्यापारी राजीव अग्रवाल व तीन कंपनियों-डायनामिक्स रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, डीबी रियल्टी व निहार कंस्ट्रक्शंस-प्रत्येक को तीन-तीन हजार पौधे लगाने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में बलवा और अग्रवाल की याचिका पर अदालत ने पौधों की संख्या कम करके 1500 कर दी थी।
बचाव पक्ष की दलीन
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से कहा कि उन्होंने कुछ पौधे लगाए हैं और बाकी प्रक्रिया चल रही है। वकील ने मुहिम पूरी करने के लिए 60 दिन का और समय मांगा है। पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ए.राजा के करीबी आरके चंदोलिया, आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल, कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजिटेबलस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों को इससे पहले प्रत्येक को 500 पौधे लगाने को कहा गया था।
अदालत ने यह कहा
अदालत ने आदेश दिया कि पौधे देसी प्रजाति के होने चाहिए और इनका मानसून तक ख्याल रखा जाना चाहिए। अदालत 2जी मामले में राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी व अन्य की रिहाई को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी। गौर हो विशेष अदालत ने दिसंबर 2017 में उन्हें रिहा कर दिया था।
SC पहुंची एजेंसी
जांच एजेंसी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए मार्च 2018 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। बलवा और अन्य के बार-बार चेतावनी देने के बाद जवाब देने में विफल रहने पर अदालत ने उन पर जुर्माने के तौर पर राशि लगाने के बजाय पौधारोपण मुहिम पूरा करने को कहा।