क्या है पूरा मामला
आपको बता दें कि पटना के देश रत्न मार्ग स्थित बंगला नंबर पांच को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आवंटित किया गया था। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तब तेजस्वी उस बंगले में रहते थे। लेकिन जब सरकार गिर गई तो नई सरकार बनने के बाद उप मुख्यमंत्री बने सुशील मोदी को यह बंगला आवंटित किया गया। अब तक तेजस्वी यादव ने उस बंगले को खाली नहीं किया। इसको लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद बंगाला खाली करने के आदेश दिया इसपर तेजस्वी ने डबल बेंच में चुनौती दी। अब सोमवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को सही करार दिया और बंगाला खाली करने के आदेश दिए। बता दें कि मौजूदा समय में यह बंगाला सुशील मोदी को अलॉट किया गया है। लेकिन तेजस्वी के खाली नहीं करने के कारण सुशील मोदी तेजस्वी यादव के नाम से अलॉट 1, पोलो रोड के बंगले में रह रहे हैं।
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सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तेजस्वी
आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा कि वे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इससे यह साफ जाहिर होता है कि बंगला खाली करने का यह मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है।